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महुआ मामले में CBI ने हीरानंदानी को भी बनाया आरोपित, कैश फॉर क्वेरी मामले में बढ़ सकती हैं मुश्किलें

सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने से संबंधित अपनी प्राथमिकी में उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को आरोपित के रूप में शामिल किया है। शनिवार को कोलकाता में महुआ के आवास पर छापेमारी के बाद जांच एजेंसी ने यह कदम उठाया है। लोकपाल ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह महुआ के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करे।

By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey Updated: Sun, 24 Mar 2024 10:49 PM (IST)
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महुआ मामले में सीबीआई ने हीरानंदानी को आरोपित बनाया। (फाइल फोटो)
एएनआई, नई दिल्ली। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने से संबंधित अपनी प्राथमिकी में उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को आरोपित के रूप में शामिल किया है। शनिवार को कोलकाता में महुआ के आवास पर छापेमारी के बाद जांच एजेंसी ने यह कदम उठाया है।

इससे पहले मंगलवार को लोकपाल ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह तृणमूल नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करे। महुआ मोइत्रा पर पैसे और गिफ्ट के बदले विदेश में बसे उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के हितों के लिए संसद में सवाल पूछने का आरोप है। उनको पिछले साल दिसंबर में संसद से निष्कासित कर दिया गया था।

महुआ की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई के खिलाफ महुआ की याचिका को खारिज कर दिया था। महुआ ने अपनी याचिका में इन दोनों पर मानहानि का आरोप लगाया था।

महुआ पर लगाए थे आरोप

पिछले साल अक्टूबर में निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्रई ने कहा था कि महुआ ने पैसे और महंगे उपहार लेकर संसद में सवाल पूछे और दर्शन हीरानंदानी के साथ सांसद लॉगिन का विवरण साझा किया था। 15 मार्च को लोकपाल ने सीबीआई से कहा था कि वह धारा 20(3)(ए) के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करे।

लोकपाल ने जांच एजेंसी से छह महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सीबीआइ को हर महीने जांच की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा गया था।

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