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मवेशी तस्करी मामला : हाई कोर्ट ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ED को दिया समय

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा जिन्होंने पांच जुलाई को जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था और मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था ने एजेंसी को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए एक और सप्ताह का समय दिया। सुनवाई के दौरान सुकन्या के वकील ने इस आधार पर उसके लिए जमानत की मांग की कि वह एक महिला है।

By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Tue, 22 Aug 2023 07:58 PM (IST)
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अनुब्रत की पुत्री ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल में पशु तस्करी से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुकन्या मंडल की जमानत याचिका के जवाब में लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को समय दिया। सुकन्या तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की बेटी हैं, जो भी इसी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए एक और सप्ताह का समय

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा, जिन्होंने पांच जुलाई को जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था और मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, ने एजेंसी को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए एक और सप्ताह का समय दिया।

सुनवाई के दौरान सुकन्या के वकील ने इस आधार पर उसके लिए जमानत की मांग की कि वह एक महिला है और 110 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। वकील ने यह भी कहा कि वह अनुसूचित अपराध में आरोपित नहीं है। उच्च न्यायालय ने मामले को 11 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

सुकन्या ने मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती

एक अन्य याचिका में सुकन्या ने मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। सुकन्या को ईडी ने 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उसने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के एक जून के आदेश को चुनौती दी है। उसके वकील ने पहले कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने सही और सही परिप्रेक्ष्य में तथ्यों और प्रासंगिक कानून की सराहना किए बिना उसकी जमानत से इन्कार कर दिया।

क्या कहा गया याचिका में ?

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को इस मामले के लिए अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसके लिए पूरक शिकायत पहले ही दायर कर दी है। याचिका में दावा किया गया कि सुकन्या निर्दोष थी और उसे मामले में झूठा फंसाया गया था। याचिका में अपने मुवक्किल के लिए समानता की भी मांग की गई है, क्योंकि सह-अभियुक्त तानिया सान्याल को पहले ही ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता का मामला बेहतर स्तर पर है।

याचिका में कहा गया कि सान्याल इस मामले के मुख्य आरोपित बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार की पत्नी हैं। इसमें कहा गया है कि सान्याल पर मामले के एक अन्य आरोपित एनामुल हक से मवेशी तस्करी के लिए रिश्वत लेने और इसे वैध बनाने का आरोप है।

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