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नौकरी करती थी पत्नी, पति ने काटी चार उंगलियां और तोड़े दांत; कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

नौकरी करने पर पत्नी की चार उंगलियां काटने और दांत तोड़ने वाले पति को चुंचुड़ा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्तब्ध करने वाली यह घटना बंगाल के हुगली जिले के पोलबा इलाके में 2022 में हुई थी। शनिवार को जब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो पीड़िता पूर्णिमा रोने लगी और कहा कि दो वर्ष बाद आज न्याय मिला है।

By Jagran News Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Sat, 05 Oct 2024 10:06 PM (IST)
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पत्नी की उंगली काटने के मामले पर कोर्ट ने सुनाया फैसला (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: नौकरी करने पर पत्नी की चार उंगलियां काटने और दांत तोड़ने वाले पति को चुंचुड़ा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्तब्ध करने वाली यह घटना बंगाल के हुगली जिले के पोलबा इलाके में 2022 में हुई थी। शनिवार को जब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो पीड़िता पूर्णिमा रोने लगी और कहा कि दो वर्ष बाद आज न्याय मिला है।

पूर्णिमा मेटे हुगली के सुगंधा ग्राम पंचायत की रहने वाली है। वह इलाके के एक बी फार्मा कालेज के हास्टल में वार्डन के रूप में काम करती हैं।

कटारी की धार से दोनों हाथों की चारों उंगुलियां कटी

तीन जून, 2022 को वह घर से काम पर जा रही थी, तभी उसके पति प्रदीप ने कटारी से उस पर हमला बोल दिया। पूर्णिमा ने दोनों हाथों से खुद को बचाने की कोशिश की। कटारी की धार से उसके दोनों हाथों की चारों अंगुलियां कटकर जमीन पर गिर गई।

कटारी का वार उसके मुंह पर लगा, जिससे उसके ऊपर के सभी दांत टूट गए। गर्दन पर भी चोट आई। वह गंभीर रूप से जख्मी होकर बेहोश हो गई। पति प्रदीप वहां से भाग निकला। पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत की न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व सुबूतों के आधार पर चुंचुड़ा जिला अदालत की न्यायाधीश अरुंधति भट्टाचार्य ने प्रदीप को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

पूर्णिमा ने कहा कि उसके पति को यह पसंद नहीं था कि वह बाहर जाकर काम करे। कथित तौर पर प्रदीप को अपनी पत्नी पर शक था। इसी संदेह में उसने पत्नी को मारने की कोशिश की थी। सरकारी अधिवक्ता शंकर गांगुली कहा कि जांच अधिकारी सुबीर गोस्वामी ने 22 नवंबर, 2022 को प्रदीप के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले में कुल 15 लोगों ने गवाही दी थी।

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