West Bengal: CM ममता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसे कांग्रेस नेता कौस्तव बागची, पुलिस ने किया गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता और कोलकाता हाई कोर्ट के वकील कौस्तव बागची को गिरफ्तार किया गया है।पुलिस ने कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। (फाइल फोटो)
कोलकाता, पीटीआई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता और कोलकाता हाई कोर्ट के वकील कौस्तव बागची को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेता कौस्तव बागची राज्य की राजनीति में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कई बार आवाज उठाते हुए नजर आए हैं।
TMC का उपचुनाव में हारना और विवादित टिप्पणी है वजह
मुर्शिदाबाद जिले की सागरदिघी विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में वाम मोर्चा समर्थित कांग्रेस के बेरियन बिस्वास ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार देबाशीष बंदोपाध्याय को 23,000 मतों के भारी अंतर से हराया, जिसके परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए। वास्तव में, घटनाओं के अनुक्रम की जड़ जिसने अंततः बागची की गिरफ्तारी को जन्म दिया, वह उपचुनाव का परिणाम था।
सीएम ममता के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी
उपचुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद गुरुवार दोपहर को, बनर्जी ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ पार्टी सांसद अधीर रंजन चौधरी पर तीखा हमला भी किया था। कोलकाता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील बागची ने एक संवाददाता सम्मेलन में पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी दीपक कुमार घोष द्वारा लिखित एक पुस्तक का उल्लेख किया, जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री के निजी जीवन के बारे में कुछ उल्लेख हैं। जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने बागची से की कई घंटों पूछताछ
कौस्तव बागची की टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ कोलकाता के बर्टोला पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। मामले के संबंध में बर्टोला थाने से पुलिस बल की एक टीम मध्यरात्रि में करीब तीन बजे बैरकपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची। पुलिस ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता व प्रवक्ता कौस्तव बागची को आज सुबह करीब साढ़े सात बजे बर्टोला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता पुलिस का दावा है, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 354ए, 504, 505, 509, 506 और 153 के तहत 153 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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