पश्चिम बंगाल में बीएनएस के तहत हुई पहली गिरफ्तारी, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार
देशभर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत पहली गिरफ्तारी दर्ज की गई। दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर के एक कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी नाबालिग बेटी से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई और उस व्यक्ति पर बीएनएस और पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए।
पीटीआई, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक घटना में, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत पहली गिरफ्तारी की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर के एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
बंगाली टेलीविजन उद्योग में कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उसने उस पर घर पर किसी और की मौजूदगी न होने पर उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया।
BNS और पॉक्सो के तहत लगाए गए आरोप
अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उस व्यक्ति पर बीएनएस धारा 76/351 (3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप लगाए गए हैं। उसका महिलाओं को परेशान करने का इतिहास रहा है। जांच जारी है। इस बीच, 1 जुलाई को बीएनएस कार्यान्वयन के पहले दिन, कोलकाता पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कम से कम 31 प्राथमिकी दर्ज कीं।
यह भी पढ़ें- West Bengal: बंगाल में तैयार की जा रही विश्व की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा, निर्माण में 12 से 15 लाख रुपये की आएगी लागत