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कोलकाता में BJP की मेगा रैली को हाई कोर्ट ने दी अनुमति, पुलिस पर उठाए सवाल; पढ़ें अदालत ने क्या कुछ कहा

कोलकाता में भाजपा की मेगा रैली को हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। अदालत ने रैली को अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर पुलिस पर सवाल भी उठाए। पीठ ने कहा कि एक स्वतंत्र देश में किसी को भी कहीं भी जाने की आजादी है। रैली में भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह गिरिराज सिंह और निरंजन ज्योति को आमंत्रित किया है।

By Jagran NewsEdited By: Achyut KumarUpdated: Mon, 20 Nov 2023 09:40 PM (IST)
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कोलकाता में भाजपा की मेगा रैली को हाई कोर्ट ने दी अनुमति, पुलिस पर उठाए सवाल ()
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजशेखर मंथा की पीठ ने सोमवार को 29 नवंबर को मध्य कोलकाता में भाजपा की मेगा रैली को अनुमति दी। साथ ही पीठ ने रैली के लिए कोलकाता पुलिस की इसकी अनुमति से इन्कार करने पर सवाल उठाए।

29 नवंबर को होगी भाजपा की रैली

जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हर साल 21 जुलाई को अपनी वार्षिक शहीद दिवस रैली आयोजित करती है, उसी स्थान पर भाजपा को 29 नवंबर को मध्य कोलकाता में रैली आयोजित करने की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा कि एक स्वतंत्र देश में किसी को भी कहीं भी जाने की आजादी है।

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न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हालांकि पुलिस रैली आयोजित करने के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है, लेकिन वह इनकार के लिए कोई वैध कारण बताए, बिना इसके वह अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकती।

केंद्रीय मंत्रियों को किया गया आमंत्रित

रैली का आयोजन मनरेगा के तहत केंद्र प्रायोजित 100 दिन की नौकरी योजना को लागू करने में राज्य सरकार द्वारा कथित अनियमितताओं को उजागर करने के लिए किया गया है। पार्टी ने रैली के लिए शाह के अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री निरंजन ज्योति को भी आमंत्रित किया है।

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