OMR शीट की नहीं मिली जानकारी तो टेट परीक्षा 2014 होगी रद: कलकत्ता हाई कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर ओएमआर शीट की मूल जानकारी नहीं मिली तो वह 2014 की टेट परीक्षा ही रद कर देगा। मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि डिजिटल जानकारी आसानी से नष्ट नहीं होती है। गौरतलब है कि 2014 में कई लाख अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा दी थी। उनमें से 60000 को नौकरियां मिल गईं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर ओएमआर शीट की मूल जानकारी नहीं मिली तो वह 2014 की टेट परीक्षा ही रद कर देगा। मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि डिजिटल जानकारी आसानी से नष्ट नहीं होती है। डिलीट होने पर भी इसे रिकवर किया जा सकता है। अगर हार्ड डिस्क, किसी अन्य स्रोत की जरूरत है, तो जरूरत पड़ने पर सीबीआई बोर्ड आफिस भी जा सकती है। फिर भी जानकारी नहीं मिली तो मजबूरन कोर्ट को पूरी भर्ती प्रक्रिया रद करनी पड़ेगी।
गौरतलब है कि 2014 में कई लाख अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा दी थी। उनमें से 60,000 को नौकरियां मिल गईं और इसी 2014 टेटे में धांधली के आरोप में कलकत्ता हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। कई नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने अदालत से शिकायत की कि 2014 टीईटी के बाद 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अवैध रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस मंथा बेंच में हुई।
यह भी पढ़ें: भूपतिनगर मामले में NIA अफसरों को मिली बड़ी राहत, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त कार्रवाई पर लगाई रोक
वादियों की ओर से वकीलों ने न्यायाधीश को बताया कि उन्हें ओएमआर शीट की मूल जानकारी नहीं मिली है। जस्टिस मंथा ने सुनवाई के बाद टेट मामले की जांच पर नाराजगी जताई। जब 2014 टीईटी भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई, तो प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने अदालत को बताया कि ओएमआर शीट की मूल या हार्ड कापी नष्ट कर दी गई थी। इसके बजाय वह सारी जानकारी डिजिटल डेटा के रूप में संग्रहीत की गई है। न्यायमूर्ति मंथा ने अपनी टिप्पणियों में इसका उल्लेख भी किया।
यह भी पढ़ें: सरकारी नोटबुक में ममता की तस्वीर के खिलाफ भाजपा ने EC से कार्रवाई की मांग, बताया आचार संहिता का उल्लंघन
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।