Kolkata: CBI के बाद अब ED ने कसा आरजी कर अस्पताल पर शिकंजा, संदीप घोष समेत अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज
RG Kar Medical College Kolkata महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद जांच के दायरे में आए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ अब सीबीआई के बाद ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने संदीप घोष और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ईडी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कुछ अन्य के कार्यकाल में संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी के समकक्ष अपनी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के लिए सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लिया है।
इन्हें बनाया गया है आरोपी
सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने इस अस्पताल से संबंधित बैंकिंग और चिकित्सा खरीद दस्तावेज विभिन्न स्रोतों से जुटाए हैं और वह जल्द ही आरोपियों को पूछताछ और उनके बयान दर्ज करने के लिए समन जारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि ईडी के मामले में आरोपी वही हैं, जिनके नाम सीबीआइ की शिकायत में हैं।कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर दर्ज अपनी प्राथमिकी में सीबीआई ने घोष और कोलकाता की तीन निजी संस्थाओं – मा तारा ट्रेडर्स, ईशान कैफे, और खामा लौहा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) शामिल हैं।
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