ममता बनर्जी ने कुलतुली मामले में पॉक्सो दर्ज करने का दिया निर्देश, कहा- दोषियों को तीन महीने में मिले फांसी
West Bengal 10 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और फिर हत्या किए जाने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त तेवर दिखाते हुए पुलिस को पॉक्सो अधिनियम के तहत के केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने पुलिस से सुनिश्चित करने को कहा है कि अपराधियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड मिले।
पीटीआई, कोलकाता। दक्षिण 24 परगना जिले में 10 वर्षीय लड़की के कथित दुष्कर्म-हत्या मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने रविवार को पुलिस को मामले को पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज करने का निर्देश दिया।
साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड मिले। कोलकाता पुलिस बॉडी गार्ड लाइन्स में कई दुर्गा पूजाओं का वर्चुअल उद्घाटन करने के बनर्जी ने कहा कि अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता।
पुलिस को दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं चाहती हूं कि पुलिस कुलतुली मामले को पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज करे और यह सुनिश्चित करे कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड मिले। अपराध तो अपराध है। इसका कोई धर्म या जाति नहीं होती। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।'दुष्कर्म के मामलों में मीडिया ट्रायल पर आपत्ति जताते हुए बनर्जी ने कहा कि इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे जांच में बाधा आ सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि शनिवार को दक्षिण 24 परगना के कुल्तुली में 10 वर्षीय एक लड़की का शव मिला, जिसकी कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की।
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