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West Bengal: अवैध कब्जे पर ममता बनर्जी ने पुलिस को दिए थे निर्देश, हॉकरों ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर हाकरों (फुटपाथों पर बैठने वाले फेरीवाले) को हटाने के लिए पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरुद्ध कुछ हॉकरों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया है। उनका कहना है कि हाकर हटाने के नाम पर पुलिस अत्याचार कर रही है।नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके नागरिक अधिकारों को कुचला जा रहा है।

By Jagran News Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Fri, 28 Jun 2024 03:41 PM (IST)
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ममता बनर्जी ने अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया (file photo)
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर हॉकरों (फुटपाथों पर बैठने वाले फेरीवाले) को हटाने के लिए पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरुद्ध कुछ हाकरों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया है। उनका कहना है कि हाकर हटाने के नाम पर पुलिस अत्याचार कर रही है।

नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके नागरिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि यह स्थान विशेष की घटना नहीं है इसलिए इस मामले को जनहित याचिका के रूप में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में दायर किया जाना चाहिए।

'हम बंगाल में बुलडोजर संस्कृति नहीं चाहते'

हाकरों की ओर से किए गए मामले के बीच मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में प्रशासनिक बैठक करके कहा था-'हम बंगाल में बुलडोजर संस्कृति नहीं चाहते, पर सरकारी जमीन पर कब्जा भी स्वीकार्य नहीं है। जगह खाली करने के लिए दुकानदारों ने समय मांगा है। उन्हें एक महीने का समय दिया जाना चाहिए। एक महीने में हमें अतिक्रमण हटाने का कार्य पूरा करना पड़ेगा।'

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