West Bengal: एनएचआरसी ने न्यायिक हिरासत में मौत पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी, जिला सुधार गृह में हुई थी मृत्यु
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य के सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में एक दोषी की अप्राकृतिक मौत के संबंध में बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) ने भी इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत पहले ही उस अप्राकृतिक मौत के पीछे न्यायिक जांच का आदेश दे चुकी है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य के सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में एक दोषी की अप्राकृतिक मौत के संबंध में बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) ने भी इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत पहले ही उस अप्राकृतिक मौत के पीछे न्यायिक जांच का आदेश दे चुकी है। पीड़ित हातेम अली मंडल (83) की सोमवार को बंगाल के पूर्व बर्द्धमान जिले के जिला सुधार गृह में मौत हो गई।
जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी
रिकॉर्ड के अनुसार उसे पिछले वाम मोर्चा शासन के दौरान वर्ष 2005 में जिले के कालना की एक जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दर्ज की गई शिकायतों के अनुसार रविवार देर रात शारीरिक बेचैनी की शिकायत के बाद दोषी को सुधार गृह परिसर से जिला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया।अस्पताल के आउटडोर विभाग में कुछ प्रारंभिक दवाएं दी गईं
हालांकि, सुधार गृह के अधिकारियों पर आरोप यह है कि दोषी को अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय, अस्पताल के आउटडोर विभाग में कुछ प्रारंभिक दवाएं प्रदान की गईं और कुछ घंटों के बाद उसे सुधार गृह में वापस ले जाया गया।सोमवार सुबह उसकी हालत बिगड़ने पर उन्हें फिर से मेडिकल कालेज एवं अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है जिसके बाद उसकी मौत का सही कारण पता चल सकेगा।
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