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प्रकाश राज और अरुंधति राय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर, हिंदू समुदाय के खिलाफ बयान देने पर घिरे

Prakash Raj case कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामले में सभी पक्षों को नोटिस देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता मीता बनर्जी ने कहा कि अरुंधति राय ने इस साल जून में एक साक्षात्कार में भारत को एक हिंदू फासीवादी उद्यम बताया था। अभिनेता प्रकाश राज ने भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसी तरह के बयान दिए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Mahen KhannaUpdated: Tue, 12 Dec 2023 07:19 AM (IST)
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Prakash Raj case प्रकाश राज व लेखिका अरुंधति राय के खिलाफ हाई कोर्ट में केस।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। Prakash Raj case अभिनेता प्रकाश राज व लेखिका अरुंधति राय द्वारा हिंदू समुदाय के खिलाफ दिए गए बयानों और भारत को हिंदू फासीवादी उद्यम कहने पर आपत्ति जताते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सोमवार को मामले में सभी पक्षों को नोटिस देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता मीता बनर्जी ने कहा कि अरुंधति राय ने इस साल जून में अल जजीरा को दिए एक साक्षात्कार में भारत को एक हिंदू फासीवादी उद्यम बताया था।

अभिनेता प्रकाश राज ने भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसी तरह के बयान दिए हैं। ये हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, फिर भी उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की हैं। इन बयानों से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हम हिंदू फासीवादी नहीं हैं। हम ट्विटर (अब एक्स) सहित इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों से उनके बयानों को हटाने के लिए निर्देश की मांग करते हैं।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को कुछ बदलाव करने को कहा है और निर्देश दिया है कि वह अपनी याचिका में ट्विटर को एक्स के तौर पर संबोधित करें। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी, 2024 को तय की है।