Kolkata: कम वेतन पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर काम की गुणवत्ता से किया जा रहा है समझौता- हाई कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कम वेतन पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर काम की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है।मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने कहा कि राज्य में ठेकेदारी पर बहुत कम वेतन पर मजदूरों से काम लिया जा रहा है।उच्च न्यायालय का मानना है कि काम के माहौल के प्रति यह अनिच्छा इसीलिए है। कोई भी काम नहीं करना चाहता।
By Jagran NewsEdited By: Sonu GuptaUpdated: Mon, 11 Dec 2023 06:47 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कम वेतन पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर काम की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। बंगाल में सभी क्षेत्रों में संविदा कर्मियों से काम लिया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने राज्य से पूछा कि संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले वेतन से किस तरह के काम की उम्मीद की जा सकती है।
कोई भी नहीं करना चाहता कामः मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने कहा कि राज्य में ठेकेदारी पर बहुत कम वेतन पर मजदूरों से काम लिया जा रहा है। उच्च न्यायालय का मानना है कि काम के माहौल के प्रति यह अनिच्छा इसीलिए है। कोई भी काम नहीं करना चाहता।
हर जगह ठेका मजदूरों की भरमारः HC
एक संस्था की ओर दायर मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक डॉक्टर सारा काम करेगा, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। अस्पताल में 80 प्रतिशत स्टाफ संविदा पर है। इन्हें 12-13 हजार रुपये वेतन मिलता है। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हर जगह ठेका मजदूरों की भरमार है। एसएसकेएम अस्पताल में कितने संविदा कर्मचारी हैं?यह भी पढ़ेंः BJP Mission 2024: बंगाल में मिशन 2024 पर बीजेपी, लोकसभा चुनाव में इतनी महिलाओं पर चल सकती है दांव
मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के वकील को लगाई फटकार
मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के वकील से पूछा कि वर्तमान में राज्य में कितने संविदा कर्मी कार्यरत हैं? सरकारी वकील अपना जवाब नहीं दे सके। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपको पता होना चाहिए था।यह भी पढ़ेंः West Bengal: कोलकाता में 24 दिसंबर को होगा गीतापाठ का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल
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