आरजी कर कांड: संदीप घोष ने लगाई जमानत की गुहार, भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में आरोपी; CBI कर रही है जांच
RG Kar Case सीबीआई जांच में घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने जमानत की गुहार लगाई है। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि सीबीआई घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के साथ महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म और हत्या के मामले में भी जांच कर रही है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व एवं विवादास्पद प्रिंसिपल ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ के समक्ष जमानत के लिए याचिका दाखिल की। न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत की एकलपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) घोष के खिलाफ समानांतर जांच कर रही है। पहली जांच आरजी कर में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में और दूसरी जांच इसी अगस्त में इसी अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म और हत्या के संबंध में है।
जांच को गुमराह करने का आरोप
दूसरे मामले में घोष के खिलाफ मुख्य आरोप जांच को गुमराह करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। वहीं दुष्कर्म और हत्या मामले की प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच का प्रभार सीबीआई को सौंप दिया।
सीबीआई ने दुष्कर्म व हत्या मामले में संदीप के साथ-साथ टाला थाने के पूर्व थानेदार अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घोष की त्वरित सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया। हाल ही में बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे, जिसमें बताया गया है कि कैसे राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की पिछली शिकायतों को नजरअंदाज किया, जब घोष वहां के मामलों के प्रमुख थे।