Sandeshkhali Case: कलकत्ता HC ने सुरक्षित रखा ईडी पर हमले की जांच स्थानांतरित करने का आदेश, ASG ने बंगाल पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता के परिसरों पर छापेमारी करने गए ईडी अधिकारियों पर हमले के संबंध में जांच को बंगाल पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने की केंद्रीय एजेंसी की याचिका पर सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई ईडी राज्य और सीबीआई की दलीलों के बाद समाप्त हुई।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता के परिसरों पर छापेमारी करने गए ईडी अधिकारियों पर हमले के संबंध में जांच को बंगाल पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने की केंद्रीय एजेंसी की याचिका पर सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई ईडी, राज्य और सीबीआई की दलीलों के बाद समाप्त हुई।
अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने राज्य पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने पांच जनवरी को संदेशखाली में लगभग 1,000 लोगों की भीड़ द्वारा ईडी अधिकारियों पर किए गए हमले पर केंद्रीय एजेंसी की एफआईआर के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया, जबकि शेख के खिलाफ 40 से अधिक अन्य मामले वर्षों से लंबित हैं।
राजू ने दावा किया कि ऐसा इसलिए किया गया कि शेख को कहीं सीबीआई न गिरफ्तार कर ले। राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने जांच स्थानांतरित करने की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि यह राज्य पुलिस ही थी, जिसने ईडी अधिकारियों को बचाया और उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली से उनके लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने में कामयाब रही।
सीबीआई के वकील ने कहा कि अगर अदालत निर्देश देगी तो एजेंसी जांच करने को तैयार है। शेख की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच बशीरहाट पुलिस से लेकर सीआईडी को सौंप दी थी। दूसरी ओर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर गौरव को पुलिस ने पांच मार्च को फिर तलब किया है।
गौरव ने संदेशखाली में ईडी पर हुए हमले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद गौरव को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। दूसरी ओर ईडी का कहना है कि यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
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