Sandeshkhali Case:शाहजहां शेख ने जमीन पर कब्जा कर अर्जित की 261 करोड़ रुपये की संपत्ति, ED ने 56 दिनों की जांच के बाद दाखिल किया आरोपपत्र
शाहजहां के खिलाफ लोगों की जमीन हड़पने के साथ महिलाओं के यौन शोषण व ईडी अधिकारियों पर हमले की घटना में संलिप्तता का आरोप है। कोर्ट में सुनवाई के बाद ईडी के वकील ने सोमवार को कहा कि 56 दिनों की जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया है। आरोपपत्र के मुताबिक शाहजहां ने करीब 180 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह और भी बढ़ सकती है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में ईडी ने सोमवार को कहा है कि संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपित शाहजहां शेख ने जमीन पर कब्जा कर करीब 261 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। ईडी का दावा है कि यह संपत्ति भ्रष्टाचार के जरिये हासिल की गई है। ईडी ने सोमवार को शाहजहां के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में इसका उल्लेख किया है।
बता दें कि शाहजहां के खिलाफ लोगों की जमीन हड़पने के साथ महिलाओं के यौन शोषण व ईडी अधिकारियों पर हमले की घटना में संलिप्तता का आरोप है। कोर्ट में सुनवाई के बाद ईडी के वकील ने सोमवार को कहा कि 56 दिनों की जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया है। आरोपपत्र के मुताबिक, शाहजहां ने करीब 180 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह और भी बढ़ सकती है।
113 पेज की चार्जशीट में शाहजहां समेत उसके भाई आलमगीर, दीदार बक्स मोल्ला व शिवप्रसाद हाजरा को आरोपित बनाया गया है। गवाह के तौर पर सरकारी अधिकारियों के बयान भी लिए गए हैं। आरोपपत्र में संदेशखाली में छापेमारी के दौरान सीबीआइ द्वारा बरामद किये गए हथियारों का भी जिक्र है। मार्च की शुरुआत में ईडी ने शाहजहां और उनकी 12 करोड़ 78 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी। इसके बाद मई में फिर केंद्रीय एजेंसी ने दूसरे चरण में उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली।
17 मई को ईडी ने जानकारी दी कि शाहजहां के 17 बैंक खातों से तीन करोड़ 78 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, एक करोड़ रुपये की 55 अचल संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। ईडी ने कहा कि शाहजहां के अलावा, शेख आलमगीर, शेख सुमैया हाफिजिया ट्रस्ट (शेख आलमगीर द्वारा प्रतिनिधित्व), अब्दुल अलीम मोल्ला, शिवप्रसाद हाजरा और अन्य के पास भी अचल संपत्तियां हैं। ईडी ने यह भी कहा कि जब्त की गई अचल संपत्तियों में 38.90 बीघे जमीन भी शामिल है। इसकी बाजार कीमत 10 करोड़ 50 लाख रुपये है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।