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संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे की जांच करेगी CBI, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को संदेशखाली में महिलाओं से दुर्व्यवहार और जमीन दखल की घटनाओं की सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय एजेंसी को बुधवार से जांच शुरू करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ को नई ईमेल आईडी खोलकर संदेशखाली घटना से जुड़ी शिकायतें एकत्र करनी होंगी। बीते गुरुवार को हाई कोर्ट ने संदेशखाली की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Wed, 10 Apr 2024 02:33 PM (IST)
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं से दुर्व्यवहार की सीबीआइ जांच के आदेश दिए।(फोटो सोर्स: जागरण)
पीटीआई, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली में महिलाओं से दुर्व्यवहार और जमीन दखल की घटनाओं की सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय एजेंसी को बुधवार से जांच शुरू करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ को नई ईमेल आईडी खोलकर संदेशखाली घटना से जुड़ी शिकायतें एकत्र करनी होंगी।

कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई थी फटकार

बीते गुरुवार को हाई कोर्ट ने संदेशखाली की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह मामला बेहद शर्मनाक है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे।

कोर्ट ने कहा था कि संदेशखाली मामले में जिला प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

भाजपा ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

संदेशखाली में अनेक टीएमसी नेताओं पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने व महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इस घटना के खिलाफ भाजपा ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसे महिला सुरक्षा को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाया है।

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