Move to Jagran APP

Sandeshkhali: फैक्ट फाइंडिंग टीम कल करेगी हिंसाग्रस्त संदेशखाली का दौरा, कलकत्ता उच्च न्यायालय से मिली थी अनुमति

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में केंद्र की छह सदस्यीय टीम को संदेशखाली जाने की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम कल हिंसाग्रस्त संदेशखाली का दौरा करेगी। समिति ने 25 फरवरी को हिंसाग्रस्त संदेशखाली का दौरा करने की कोशिश की थी।

By Jagran News Edited By: Sonu Gupta Updated: Sat, 02 Mar 2024 04:54 PM (IST)
Hero Image
फैक्ट फाइंडिंग टीम कल करेगी हिंसाग्रस्त संदेशखाली का दौरा। फाइल फोटो।
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में केंद्र की छह सदस्यीय टीम को संदेशखाली जाने की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम कल हिंसाग्रस्त संदेशखाली का दौरा करेगी।

कल करेंगे संदेशखाली का दौरा

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि छह सदस्यीय स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम में न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी (सेवानिवृत्त), हरियाणा कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी राज पाल सिंह,  चारू वली खन्ना, ओ.पी. व्यास, संजीव नायक और भावना बजाज शामिल हैं। जानकारी में बताया गया कि ये सभी लोग 3 मार्च 2024 को संदेशखाली का दौरा करेंगे।

25 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार

मालूम हो कि समिति ने 25 फरवरी को हिंसाग्रस्त संदेशखाली का दौरा करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, समिति ने इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी सदस्यों को तीन मार्च को संदेशखाली जाने की अनुमति दे दी।

इन इलाकों का दौरा करेगी टीम

मालूम हो कि छह सदस्यीय स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेशखाली में माझेरपारा, नतुनपारा और नस्करपारा इलाकों का दौरा करने वाली है। इससे पहले कोर्ट ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को भी गुरुवार को इस शर्त पर संदेशखाली जाने की अनुमति दी कि वह अपनी यात्रा के दौरान कोई भड़काऊ टिप्पणी नहीं करेंगे।

यह भी पढ़ेंः PM Modi कल करेंगे अपने मंत्रियों के साथ बैठक, सरकार के कामकाज की करेंगे समीक्षा

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।