Sandeshkhali Violence: कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, 'शाहजहां को CBI के हवाले करो', SC पहुंची राज्य सरकार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले सहित वहां से जुड़े तीन मामलों की जांच मंगलवार को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए।
ईडी और राज्य सरकार दोनों ने एकल पीठ के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसमें ईडी अधिकारियों पर उग्र भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया था।
यह भी पढ़ें: चुनाव से पहले तृणमूल नेताओं के घर भेजी जा रहीं ईडी-सीबीआई की टीमें, सीएम ममता बोलीं, गर्दन पकड़कर भाजपा...Sandeshkhali case and attack on ED | Chief Justice Division Bench of the Calcutta High Court orders: SIT rejected on ED attack, order has been issued to handover two cases of Nazat PS to CBI, Shiekh Shahjahan to be handed over to CBI & Shiekh Shahjahan and all the related enquiry… https://t.co/jVS75nJGaZ
— ANI (@ANI) March 5, 2024
हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
चर्चित संदेशखाली मामले में ममता सरकार ने सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज (मंगलवार को) याचिका का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष इसका उल्लेख करने को कहा।West Bengal Govt moves SC against Calcutta High Court order directing CBI probe in Sandeshkhali matter. Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi mentions the plea before the Supreme Court. SC asks the advocate to mention it before the registrar general of the top court. pic.twitter.com/VepmOdd0pd
— ANI (@ANI) March 5, 2024
'ममता बनर्जी शेख के साथ VVIP जैसा व्यवहार कर रही'
भाजपा के अमित मालवीय ने संदेशखाली मामले और बोनगांव में ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित सीआईडी जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी और #Sandeshkhali की महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले शाहजहां शेख की हिरासत आज शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंप दें।"उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी सरकार शाहजहां शेख के साथ वीवीआईपी की तरह व्यवहार कर रही थीं। बीजेपी की बंगाल को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सोकत मोल्ला, जहांगीर खान और अन्य जैसे अपराधी, जो टीएमसी के लिए अपराध सिंडिकेट संचालित करते हैं और गरीबों को परेशान करते हैं, उनका भी शेख जैसा ही हश्र नहीं हो जाता।"Calcutta High Court orders West Bengal Govt to handover the custody of Sheikh Shahjahan, Mamata Banerjee’s close aide and tormentor of women of #Sandeshkhali to the CBI, by 4:30pm, today.
— Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) March 5, 2024
Mamata Banerjee Govt was treating him like a VVIP.@BJP4Bengal’s fight to reclaim Bengal… pic.twitter.com/81BhyKka9i
शुभेंदु अधिकारी ने सरकार पर साधा निशाना
मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, "माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली और बोनगांव में ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित सीआईडी जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करके एक बार फिर पश्चिम बंगाल के विफल राज्य और उसके समझौतावादी पुलिस तंत्र को उजागर किया है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट की माननीय प्रथम श्रेणी पीठ के फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं।"The Hon’ble Calcutta High Court has once again exposed the failed State of West Bengal and its compromised Police machinery by transferring the CID investigation pertaining to assault on ED Officials at Sandeshkhali and Bongaon to the CBI.
— Suvendu Adhikari (Modi Ka Parivar) (@SuvenduWB) March 5, 2024
I whole-heartedly welcome the verdict of… pic.twitter.com/TxCE4uGAYm