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अब शाहजहां की काली करतूत से उठेगा पर्दा? हाईकोर्ट की सख्ती के बाद CBI की गिरफ्त में आया संदेशखाली कांड का मास्टरमाइंड

Calcutta HC Order Sandeshkhali कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के कड़े रुख के बाद आखिरकार सीआइडी (CID) ने शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh arrested) को सीबीआइ को सौंप दिया है। सीबीआइ की टीम शेख को मेडिकल जांच (Medical Test) के लिए ईएसआइ अस्पताल जोका ले गई है। अब CBI शाहजहां शेख से ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर पूछताछ करेगी।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Wed, 06 Mar 2024 07:36 PM (IST)
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संदेशखाली कांड के मास्टरमाइंड पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। सीबीआइ ने बुधवार को बंगाल सीआइडी के साथ काफी मशक्कत के बाद संदेशखाली कांड के मास्टरमाइंड पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख को अपनी हिरासत में ले लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए इस दिन फिर सीआइडी को शाहजहां शेख को सीबीआइ को सौंपने का निर्देश दिया था।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मंगलवार को भी राज्य सीआइडी को शाहजहां को सीबीआइ के हवाले करने का निर्देश दिया था लेकिन उसने मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए शाहजहां को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा। इसके बाद ईडी ने इस दिन अदालत की अवमानना की शिकायत करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

CID ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी CBI को सौंपें

ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए इस दिन फिर सीआइडी को शाहजहां शेख को शाम 4:15 बजे तक सीबीआइ को सौंपने का निर्देश दिया। इसके बाद सीबीआइ अधिकारी केंद्रीय बल के साथ सीआइडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे। ईएसआइ अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद सीआइडी ने शाहजहां को सीबीआइ के हवाले कर दिया। इसके साथ ही सीआइडी ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी सीबीआइ को सौंप दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

दरअसल राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए मंगलवार को तत्काल आधार पर मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अर्जी को खारिज करते हुए उसे रजिस्ट्रार के पास जाने की सलाह दी। बुधवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने बताया कि संबंधित अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ सुनवाई कर सकती है। इसलिए यदि आवश्यक हो तो राज्य को वहां आवेदन करना चाहिए।

शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर किया हमला

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। बताते चलें कि इसी वर्ष पांच जनवरी को संदेशखाली में पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के परिसरों में छापामारी करने गए ईडी अधिकारियों पर उसके समर्थकों ने हमला कर दिया था। इस घटना में ईडी के तीन अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हमले की घटना के 56 दिनों बाद फरार मुख्य आरोपित शाहजहां शेख को पिछले हफ्ते पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद टीएमसी ने शाहजहां को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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