West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायाधीश के पति के खिलाफ CID जांच का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायाधीश ( Calcutta High Court judge) के पति के खिलाफ CID जांच का आदेश दिया है। 74 साल की एक वृद्धा ने अपने स्वजनों पर उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने के लिए उसे घर से निकालने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर थाने में दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसके आधार पर एक गिरफ्तारी हुई थी।
By Jagran NewsEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Tue, 07 Nov 2023 06:46 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की एक न्यायाधीश के पति पर जमीन विवाद से जुड़े मामले में प्रभाव दिखाने के आरोप की सीआइडी जांच का आदेश दिया है। न्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायाधीश एलवीएन भट्टी की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए सीआइडी को दिसंबर तक मुहरबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
74 साल की एक वृद्धा ने अपने स्वजनों पर उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने के लिए उसे घर से निकालने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर थाने में दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर एक गिरफ्तारी हुई थी।
CID को जांच करने का आदेश
न्यायाधीश के पति इस मामले में प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, जिनपर पुलिस जांच को प्रभावित करने का आरोप है। वृद्धा का कहना है कि उनके प्रभाव दिखाने के कारण ही गिरफ्तारी के बाद भी मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। सीआइडी को पूरी तरह भय-मुक्त होकर मामले की जांच करने को कहा गया है।यह भी पढ़े: भाजपा की योजना 2024 चुनाव से पहले पूरे विपक्ष को जेल भेजना है', बंगाल की CM ममता बनर्जी का आरोपयह भी पढ़े: West Bengal: बकाया भुगतान कर बंगाल के साथ मनरेगा विवाद जल्द सुलझा सकता है केंद्र, तृणमूल ने राजभवन के बाहर दिया था धरना