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Kolkata News: नेताजी की मूर्ति तोड़कर बनाया गया शौचालय, हाई कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी; दिया जांच का आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तोड़कर शौचालय बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को मामले की जांच कर उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। सुशील कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने यह आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंठपीठ में मुकदमा दायर किया है।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Updated: Sun, 28 Jan 2024 06:18 PM (IST)
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति टूटने पर जताई नाराजगी (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तोड़कर शौचालय बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को मामले की जांच कर उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। सुशील कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने यह आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंठपीठ में मुकदमा दायर किया है।

उन्होंने कहा कि कोलकाता के श्रद्धानंद पार्क के पास एक गली में नेताजी की मूर्ति तोड़कर वहां शौचालय का निर्माण किया गया है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को इस बाबत पत्र लिखे जाने पर भी अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

'खंडपीठ ने इस मामले पर जताया क्षोभ'' 

मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसपर क्षोभ जताया और केएमसी को तुरंत मामले की जांच के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करके इलाके का परिदर्शन करने भेजने को कहा है। आरोप सही पाए जाने पर दो सप्ताह के उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

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