Bengal: बंगाल सरकार का परिवहन विभाग पुरानी गाड़ियों की बिक्री से संबंधित नियम में करने जा रहा बदलाव
पश्चिम बंगाल का परिवहन विभाग पुरानी गाड़ियों की बिक्री से संबंधित नियम में बदलाव करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री करने वाली संस्थाओं के लिए मुख्य रूप से नया नियम लागू किया जा रहा है।
By Jagran NewsEdited By: Anurag GuptaUpdated: Sun, 30 Apr 2023 06:39 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार का परिवहन विभाग पुरानी गाड़ियों की बिक्री से संबंधित नियम में बदलाव करने जा रहा है। परिवहन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नए नियम में पुरानी गाड़ी बेचने के बाद विक्रेता उसकी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री करने वाली संस्थाओं के लिए मुख्य रूप से नया नियम लागू किया जा रहा है। हालांकि, गाड़ी की बिक्री के क्षेत्र में उन संस्थाओं को अनिवार्य रूप से निर्धारित रकम जमा करके व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा।
दोनों पक्षों के बीच होगा लिखित समझौता
लाइसेंस प्राप्त संस्था के हाथों में गाड़ी सौंपने के बाद जब तक उसकी बिक्री नहीं हो जाती, तब तक गाड़ी से संबंधित सारे कागजात संस्था के पास रहेंगे और गाड़ी से संबंधित अन्य समस्त जिम्मेदारियां भी उसकी होगी। कोई व्यक्ति अगर लाइसेंस प्राप्त संस्था को अपनी गाड़ी बेचना चाहेगा, तो दोनों पक्षों के बीच लिखित तौर पर समझौता होगा।समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उक्त संस्था को गाड़ी के मालिक के तौर पर समझा जाएगा। संस्था को गाड़ी सौंपने के बाद विक्रेता पूरी तरह से दायित्व-मुक्त हो जाएगा।
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