'राज्य से बाहर अधिक यात्राओं से बचें बंगाल के राज्यपाल', केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीवी आनंद बोस को किया अलर्ट
बंगाल के राज्यपाल इस साल अब तक राज्य के बाहर 73 बार यात्रा कर अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं जबकि साल खत्म होने में अभी करीब ढाई महीने बाकी है। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यात्रा को लेकर उन्हें चेताया है। यह पहली बार है कि बंगाल में किसी राज्यपाल को गृह मंत्रालय ने अपनी ट्रैवल लिमिट पर ध्यान देने को कहा है।
By Jagran NewsEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Wed, 18 Oct 2023 10:56 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को प्रदेश से बाहर की अधिक यात्रा को लेकर अलर्ट किया है।
सूत्रों के अनुसार, राजभवन को एक चेतावनी पत्र भेजकर राज्यपाल को निर्धारित ट्रैवल लिमिट से अधिक की यात्रा करने से बचने को कहा गया है। नियमों के मुताबिक राज्यपाल एक साल में 73 दिन तक राज्य से बाहर रह सकते हैं।
बंगाल के राज्यपाल ने किया 73 बार यात्रा
बंगाल के राज्यपाल इस साल अब तक राज्य के बाहर 73 बार यात्रा कर अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं जबकि साल खत्म होने में अभी करीब ढाई महीने बाकी है। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यात्रा को लेकर उन्हें चेताया है। यह पहली बार है कि बंगाल में किसी राज्यपाल को गृह मंत्रालय ने अपनी ट्रैवल लिमिट पर ध्यान देने को कहा है।गृह मंत्रालय ने बरती सख्ती
बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की सख्ती के बाद अब राज्यपाल बोस को राज्य से बाहर जाने से पहले दिल्ली की भी अनुमति लेनी होगी। ऐसे में अब राज्यपाल अपनी मर्जी से अपने गृह राज्य केरल या अन्य किसी राज्य की यात्रा में नहीं जा सकते हैं।
हर महीने की 12 तारीख को केरल की यात्रा पर जाते हैं राज्यपाल
सूत्रों से पता चला है कि राज्यपाल बोस नियमित रूप से हर महीने की 12 तारीख को केरल की यात्रा पर जाते हैं, जहां वो एक मंदिर में विशेष पूजा भी करते हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में राज्यपाल ने कई बार केरल-दिल्ली-कोलकाता की यात्रा की है। यहां तक कि ज्यादातर मामलों में वह एक या दो दिनों के बाद उसी स्थान पर दोबारा यात्रा करते हुए पाए गए हैं।यह भी पढ़े: फर्जी पासपोर्ट मामले में आतंकी पहलू की भी जांच कर रही CBI, 6 लोगों को किया गिरफ्तार; 24 पर FIR दर्जयह भी पढ़े: किस आधार पर किया अरेस्ट? अभिषेक बनर्जी के Meme बनाने वाले छात्र की गिरफ्तारी पर कलकत्ता HC ने उठाया सवाल
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