बंगाल मेडिकल काउंसिल ने संदीप घोष को दिया नोटिस, 72 घंटे में देना होगा जवाब नहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा रद
पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल (डब्ल्यूबीएमसी) ने शनिवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि अगर घोष ने अगले 72 घंटे के अंदर नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घोष को एसोसिएशन से निलंबित करने की घोषणा की थी।
एजेंसी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल (डब्ल्यूबीएमसी) ने शनिवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि अगर घोष ने अगले 72 घंटे के अंदर नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
इससे पहले, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने भी घोष के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही के आधार पर राज्य चिकित्सा सेवाओं से उन्हें निलंबित करने की घोषणा की थी। डॉक्टर वर्तमान में अपने कथित संबंधों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं। इससे पहले, 28 अगस्त को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने घोष को एसोसिएशन से निलंबित करने की घोषणा की थी।
कार्रवाई की मांग की
निलंबन नोटिस में, आईएमए ने बताया कि कैसे एसोसिएशन की पश्चिम बंगाल शाखा और डॉक्टरों के कुछ अन्य संघों ने घोष के खिलाफ "अपमान की प्रकृति" का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की, जो उनके द्वारा पेशे में लाया गया था।
इसके तुरंत बाद, राज्य में डॉक्टरों के एक अन्य प्रमुख निकाय, वेस्ट बंगाल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन (डब्ल्यूबीओए) ने 3 सितंबर को एसोसिएशन से घोष की सदस्यता समाप्त करने की घोषणा की। वित्तीय अनियमितताओं के मामले के अलावा, घोष की सीबीआई द्वारा भी जांच की जा रही है।
कब होगी सुनवाई?
बलात्कार और हत्या मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जहां सीबीआई को मामले की जांच पर अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपनी है।
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