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बंगाल में अब पुलिस पर लगा युवक को पीट-पीटकर मार डालने का आरोप, मृतक के पिता ने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई FIR

पुलिस पर ही चोर के संदेह में एक युवक को थाने के लॉकअप में पीट-पीटकर मार डालने का आरोप लगा है। मृतक आइएसएफ का सक्रिय कार्यकर्ता था। उसके पिता ने स्थानीय थाने के एसआई व आईसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।राजनीतिक कारणों से उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।आरोप है कि अबू को पुलिस ने थाने के लॉकअप में कई बार बुरी तरह से पीटा।

By Jagran News Edited By: Sonu Gupta Updated: Wed, 10 Jul 2024 11:53 PM (IST)
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बंगाल में पुलिस पर लगा युवक को पीट-पीटकर मार डालने का आरोप। प्रतीकात्मक फोटो।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सामूहिक पिटाई की एक के बाद एक सामने आ रहीं घटनाओं के बीच अब पुलिस पर ही चोर के संदेह में एक युवक को थाने के लॉकअप में पीट-पीटकर मार डालने का आरोप लगा है। मामला दक्षिण 24 परगना जिले का है। मृतक का नाम अबू सिद्दीकी हलदर था। उसके पिता ने स्थानीय थाने के एसआई व आईसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

स्वजन ने पुलिस पर लगाया बुरी तरह पीटने का आरोप

मृतक आइएसएफ का सक्रिय कार्यकर्ता था। राजनीतिक कारणों से उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। मृतक के स्वजन का आरोप है कि अबू को पुलिस ने थाने के लॉकअप में कई बार बुरी तरह से पीटा। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे।

उधर, बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक क्लब के अंदर युवकों के समूह द्वारा एक युवती की बर्बर तरीके से पिटाई करने की घटना में पुलिस ने स्थानीय तृणमूल नेता जयंत सिंह के एक और करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया है।

सामूहिक पिटाई से मौत के मामले में सात लोगों को उम्रकैद

सामूहिक पिटाई से मौत के 12 साल पुराने एक मामले में अदालत ने बुधवार को सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेता शामिल है। मालूम हो कि एक जनवरी, 2012 को बांकुड़ा जिले के गांव में गुलाम कुद्दूस शेख की इंदिरा आवास योजना के फंड में गड़बड़ी करने के आरोप में सामूहिक पिटाई से मौत हो गई थी।

मुख्य आरोपित के तौर पर तृणमूल नेता बाबर अली कोटाल का नाम सामने आया था। इसके अलावा तृणमूल नेता व पंचायत सदस्यों पर भी आरोप लगा था। बिष्णुपुर सब-डिविजनल कोर्ट ने बुधवार को सजा का एलान किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध माइती ने सभी पर लगे आरोपों को सही ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।  

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