Abortion Access In US: अमेरिकी संसद के निचली सदन ने गर्भपात संबंधी कानून बहाल करने की दी मंजूरी
गर्भपात अधिनियम तक पहुंच सुनिश्चित करने वाला दूसरा बिल 205 के मुकाबले 223 मतों से पारित किया गया। गौरतलब है कि यह कानून उन महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करता है जो गर्भपात के लिए दूसरे राज्य की यात्रा करती हैं यदि उनका गृह राज्य चिकित्सा प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है।
वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में गर्भपात संबंधी कानून बहाल करने को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा कांग्रेस के निचले सदन हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव (House of Representatives) में शुक्रवार को गर्भपात संबंधी कानून को लेकर पेश किए गए दो विधेयक को मंजूरी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले महीने साल 1973 के रो बनाम वेड केस (Roe vs Wade) को पलटने के बाद सदन ने शुक्रवार को गर्भपात संबंधी कानून के दो विधेयक पारित किए। अमेरिकी समाचार पत्र द हिल की रिपोर्ट के अनुसार महिला स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम का पहला विधेयक 210 के मुकाबले 219 मतों से पारित हुआ। बता दें हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव से सितंबर में बिल पारित होने के बाद दो बार सीनेट (उच्च सदन) द्वारा इस विधेयक पर रोक लगा दी गई थी।
रिपब्लिकन सहित तीन जीओपी सांसदों ने विधेयक का किया समर्थन
गर्भपात अधिनियम तक पहुंच सुनिश्चित करने वाला दूसरा बिल 205 के मुकाबले 223 मतों से पारित किया गया। गौरतलब है कि यह कानून उन महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करता है जो गर्भपात के लिए दूसरे राज्य की यात्रा करती हैं यदि उनका गृह राज्य चिकित्सा प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है। रिपब्लिकन सहित तीन जीओपी सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया। एडम किंजिंगर, फ्रेड और कुएलर ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया। शुक्रवार को हाउस मेजारिटी लीडर स्टेनी होयर ने घोषणा की कि अगले सप्ताह सदन गर्भनिरोधक के अधिकार अधिनियम पर मतदान करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था 'रो बनाम वेड केस'
बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड मामले से संबंधित फैसले को पलटते हुए गर्भपात कराने के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को निरस्त करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले की निंदा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी की है।
जो बाइडन ने किया गर्भपात के अधिकार की रक्षा के लिए कार्यकारी आदेश को पारित
बता दें कि कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गर्भपात के अधिकार की रक्षा के उद्देश्य से नए कदमों की घोषणा करते हुए एक कार्यकारी आदेश पारित कर दिया था। जो बाइडन ने कहा, 'यह आदेश गर्भपात देखभाल और गर्भ निरोधकों तक पहुंच की रक्षा करेगा। वहीं, प्रजन्न स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए इंटरएजेंसी टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। पारित किए गए कार्यकारी आदेश गर्भपात रोगियों और प्रदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन देता है, जिसमें गर्भपात की पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले राज्यों की सीमाओं के पास मोबाइल क्लीनिक स्थापित करना शामिल है। आदेश के मुताबिक, गर्भपात कराने के लिए राज्य की सीमाओं को पार करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए निजी, नि: शुल्क वकीलों का भी इंतजाम किया जाएगा।