America: 70 भारतीयों ने अमेरिकी सरकार पर दायर किया मुकदमा, H-1B वीजा देने से इनकार करने का मामला
लगभग 70 भारतीय नागरिकों के एक समूह को अमेरिकी सरकार की ओर से H-1B वीजा देने से इनकार कर दिया गया है। इन भारतीयों को पहले से इस बात की कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। जिसके बाद 70 नागरिकों ने अपने नियोक्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण एच-1बी वीजा देने से इनकार करने के लिए अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
न्यूयॉर्क, एजेंसी। लगभग 70 नागरिकों ने अपने नियोक्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण एच-1बी वीजा देने से इनकार करने के लिए अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ब्लूमबर्ग लॉ की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है।
वाशिंगटन राज्य में संघीय जिला अदालत में इस सप्ताह दायर एक मुकदमे में कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने वैध व्यवसायों में उनके रोजगार के बावजूद भारतीय स्नातकों को एच-1बी विशेष व्यवसाय वीजा देने से इनकार कर दिया है।
बिना जानकारी दिए छात्रों को किया गया दंडित
शिकायत के अनुसार, अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विदेशी स्नातकों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से नियोजित भारतीय स्नातकों को जवाब देने का मौका दिए बिना उन व्यवसायों के साथ उनके जुड़ाव के लिए गलत तरीके से दंडित किया गया था।
मुकदमे में शामिल भारतीयों ने चार आईटी स्टाफिंग कंपनियों - एंडविल टेक्नोलॉजीज, एज़्टेक टेक्नोलॉजीज एलएलसी, इंटेग्रा टेक्नोलॉजीज एलएलसी और वायर क्लास टेक्नोलॉजीज एलएलसी के लिए काम किया है।
अमेरिका में करियर शुरू करने के लिए प्रोग्राम में ट्रेनिंग लेते हैं छात्र
प्रत्येक कंपनी को ओपीटी (वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण) में भाग लेने के लिए अनुमोदित किया गया था और ई-सत्यापन रोजगार सत्यापन कार्यक्रम के माध्यम से प्रमाणित किया गया था। बता दें कि कई अंतरराष्ट्रीय स्नातक एच-1बी वीजा या अन्य दीर्घकालिक स्थिति को सुरक्षित करने का प्रयास करते हुए अमेरिका में करियर शुरू करने के लिए ओपीटी कार्यक्रम में भाग लेते हैं।
डीएचएस ने बाद में किया धोखाधड़ी का खुलासा
मुकदमे के अनुसार, डीएचएस ने बाद में सरकार, स्कूलों और विदेशी राष्ट्रीय छात्रों को धोखा देने की कंपनियों की योजना का खुलासा किया। ब्लूमबर्ग लॉ ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा, "हालांकि, छात्रों की रक्षा करने के बजाय, डीएचएस ने बाद में उन पर इस तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की जैसे कि वे सह-साजिशकर्ता थे, जिन्होंने जानबूझकर धोखाधड़ी ऑपरेशन में भाग लिया था।"
प्रभावित पक्षों को नोटिस और जवाब देगा डीएचएस
वादी का प्रतिनिधित्व कर रहे लॉ अटॉर्नी जोनाथन वासडेन ने कहा, "डीएचएस को वास्तव में प्रभावित पक्षों को नोटिस देने और जवाब देने की प्रक्रिया से गुजरना होगा।" शिकायत में सिद्धार्थ कलावाला वेंकट के मामले का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने कहा था कि यह जानने के बाद कि वह अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते, वह काफी परेशान हैं।
वेंकट ने 2016 में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद ओपीटी के माध्यम से इंटेग्रा में काम किया।
कौशल को और उन्नत करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता
ओपीटी कार्यक्रम में सबसे बड़े प्रतिभागियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध कंपनी, जिसने हाल ही में 2019 तक 700 से अधिक छात्र वीजा धारकों को रोजगार दिया है, उसने छात्रों से कहा कि उन्हें अपने कौशल को और उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है।
वेंकट ने कुछ ही महीनों के भीतर एक अन्य आईटी फर्म में नौकरी छोड़ दी और बाद में पिछले साल स्थिति को एफ-1 वीजा से एच-1बी वीजा में बदलने की कोशिश भी की। समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि डीएचएस ने धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी के कारण उसे अस्वीकार्य मानते हुए उसके एच-1बी वीजा से इनकार कर दिया।
रिपोर्ट में वेंकट के हवाले से कहा गया, "अगर मैंने कोई गलती की है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। यह किसी और के द्वारा की गई गलती थी। अमेरिका ने मुझे बहुत सारे मौके दिए हैं, जिनका अब मैं उपयोग नहीं कर सकता।"
डीएचएस ने प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का किया उल्लंघन
शिकायत में कहा गया है कि डीएचएस ने अपने अधिकार से आगे बढ़कर और सबूतों के पूरे रिकॉर्ड के बिना वादी को अस्वीकार्य मानकर प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन किया है। शिकायत में कहा गया है कि एजेंसी की कार्रवाई प्रक्रियात्मक रूप से भी दोषपूर्ण थी, क्योंकि इसने वीजा आवेदकों को उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया था।