US में H-1बी वीजा के लिए वार्षिक सीमा पूरी, भारतीयों समेत 65000 ऐसे वीजा हर साल विदेशियों को किए जाते हैं जारी
एच-1बी श्रेणी वीजा के लिए 65 हजार वार्षिक सीमा में 6800 वीजा अमेरिका-चिली और अमेरिका-सिंगापुर मुक्त व्यापार समझौते के तहत सुरक्षित हैं। एच-1बी वीजा-विषय को वैध रूप से पंजीकृत लोग अपनी याचना एक अप्रैल 2023 से यूएससीआइएस को दे सकते हैं।
By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Tue, 28 Mar 2023 06:09 PM (IST)
वाशिंगटन, पीटीआइ। अमेरिका ने एच-1बी वीजा को लेकर कहा है कि उसने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कांग्रेस द्वारा निर्धारित वीजा सीमा 65 हजार को पूरा कर लिया है। देश की संघीय आप्रवासन सेवा एजेंसी ने इस बारे में सफल आवेदकों को सूचित कर दिया है।
अमेरिका में एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित विदेशी पेशवरों को अमेरिकी कंपनियों में नियुक्ति की अनुमति देती है।
वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रानिक पंजीकृत आवेदक मिल चुके
तकनीकी कंपनियां हर साल भारत, चीन जैसे देशों से हजारों की संख्या में कुशल पेशेवरों को नियुक्त करती हैं। अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (USCIS) ने सोमवार को कहा कि उसे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रानिक पंजीकृत आवेदक मिल चुके हैं।एच-1बी श्रेणी वीजा के लिए 65 हजार वार्षिक सीमा में 6,800 वीजा अमेरिका-चिली और अमेरिका-सिंगापुर मुक्त व्यापार समझौते के तहत सुरक्षित हैं। एच-1बी वीजा-विषय को वैध रूप से पंजीकृत लोग अपनी याचना एक अप्रैल, 2023 से यूएससीआइएस को दे सकते हैं।
यूएससीआइएस निदेशक ने दी जानकारी
यूएससीआइएस निदेशक यूआर एम जड्डू ने फाउंडेशन फार इंडिया एंड इंडियन डायसपोरा स्टडीज (एफआइआइडीएस) को लिखे पत्र में कहा है कि अमेरिकी तकनीकी कंपनियों द्वारा एच-1बी वीजा धारक कर्मचारियों को निकाला जाता है तो वे अन्य विकल्पों से परिचित नहीं होते हैं। एफआइआइडीएस नौकरी से निकाले गए एच-1बी कर्मचारियों के लिए काम करती है।राष्ट्रपति सलाहकार आयोग ने हाल में ही 60 दिन की अनुग्रह अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को सबसे पहले अपने गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन करना चाहिए।