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CNN के खिलाफ Trump के मानहानि मुकदमे को कोर्ट ने किया खारिज, चैनल से मांगा गया था 475 मिलियन डॉलर हर्जाना

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी समाचार न्यूज नेटवर्क सीएनएन पर मानहानि का केस करते हुए 475 मिलियन डॉलर का हर्जाना मांगा था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश राग सिंघल ने कहा कि जिन बयानों की शिकायत की गई है वे राय हैं तथ्यात्मक रूप से गलत बयान नहीं हैं और इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

By AgencyEdited By: Piyush KumarUpdated: Sun, 30 Jul 2023 01:11 AM (IST)
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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: जागरण)
फ्लोरिडा, एएफपी। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अमेरिकी समाचार न्यूज नेटवर्क सीएनएन (CNN) पर मानहानि का केस करते हुए 475 मिलियन डॉलर का हर्जाना मांगा था। शनिवार को फ्लोरिडा के जिला अदालत ने इस मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया।

ट्रंप ने दावा किया था कि न्यूज नेटवर्क ने उन्हे अपमान और बदनाम करने के लिए एक अभियान चलाया। ट्रंप द्वारा अदालत में 29 पन्नों का मुकदमा ठोका गया था।ट्रंप ने कोर्ट के सामने कहा था कि चैनल ने  नस्लवादी, रूसी पिट्ठू और विद्रोही जैसे शब्दों का प्रयोग किया था।  

जिस बयान की शिकायत की गई वो राय है: अदालत 

अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश राग सिंघल ने कहा कि जिन बयानों की शिकायत की गई है वे राय हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत बयान नहीं हैं और इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।" सीएनएन के बयान गलत होते हुए भी कानूनी तौर पर मानहानिकारक नहीं थे।

ट्रंप ने कोर्ट के आगे कहा था कि जब वो राष्ट्रपति थे तो सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज नेटवर्क के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, तो ऐसे में इन लोगों ने उनके खिलाफ एक अभियान जैसा चलाया है।