डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिली राहत, अदालत ने खारिज की पोर्न स्टार मामले को चुनौती देने वाली याचिका
Porn star hush money caseन्यूयॉर्क के एक कोर्ट ने ट्रंप के आपराधिक मामले में गैग ऑर्डर को खत्म करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय का अर्थ यह है कि ट्रंप इस मामले में व्यक्तिगत अभियोजकों और अन्य लोगों के बारे में तब तक सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते जब तक कि न्यायमूर्ति जुआन मर्चेन 18 सितंबर को उन्हें सजा नहीं सुना देते।
एपी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की एक अपील कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को फिर से झटका लगा है। कोर्ट ने चुप रहने के लिए पैसे देने के आपराधिक मामले में 'गैग ऑर्डर' को खत्म करने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही, रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति के इस तर्क को भी खारिज कर दिया है कि मई में उन्हें दोषी ठहराए जाने से 'परिस्थितियों में बदलाव' हुआ है, जिसके कारण प्रतिबंधों को हटाना जरूरी है।
राज्य की मध्य-स्तरीय अपील कोर्ट में पांच जजों के पैनल ने फैसला सुनाया कि ट्रायल जज जुआन एम मर्चेन ने ट्रंप को सजा सुनाए जाने तक गैग ऑर्डर के कुछ हिस्सों को बढ़ाने में सही किया था। उन्होंने लिखा कि 'न्याय के निष्पक्ष प्रशासन में सजा सुनाना भी शामिल है'।