Donald Trump: अमेरिकी न्याय विभाग का कोर्ट से अनुरोध, गोपनीय दस्तावेज मामले की सुनवाई में नहीं हो देरी
अमेरिकी न्याय विभाग ने फेडरल कोर्ट से अनुरोध किया कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को गैरकानूनी तरीके से अपने पास रखने के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चली रही सुनवाई को फिलहाल स्थगित न की जाए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट के आगे दलील दी कि सुनवाई 11 दिसंबर से शुरू करना चाहिए।
By AgencyEdited By: Piyush KumarUpdated: Fri, 14 Jul 2023 07:44 PM (IST)
वॉशिंगटन, रॉयटर्स। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को गैरकानूनी तरीके से अपने पास रखने के आरोप में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिनों पहले मियामी की अदलात से राहत मिली। सुनवाई के बाद अदालत ने ट्रंप को बिना किसी शर्त ही रिहा कर दिया। 13 जून को हुई सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति ने खुद को निर्दोष बताया था।
ट्रंप के वकीलों ने सुनवाई को स्थगित कर देने का किया आग्रह
इस हफ्ते ट्रंप के वकील ने फेडरल कोर्ट में दलील दी कि मुकदमे की सुनवाई फिलहाल स्थगित की जाए। ट्रंप के वकील का मानना है कि सुनवाई को कम से कम दिसंबर तक स्थगित तक देना चाहिए।
ट्रंप के वकील ने दलील दी है कि ट्रंप आगामी राष्ट्रपति पद के चुनाव की रेस में बने हुए हैं। वर्तमान में वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्हें चुनाव कैंपेन के लिए जबरदस्त समय और ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए उनके खिलाफ चल रहे इस मुकदमे को टाल देना चाहिए।
सुनवाई टालना कानून के खिलाफ: अमेरिकी न्याय विभाग
वहीं, गुरुवार को अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से पेश वकील जैक स्मिथ ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मुकदमे की सुनवाई को फिलहाल स्थगित न की जाए। न्याय विभाग ने आगे कहा कि इस सुनवाई में देरी करना कानून रूप से सही नहीं है। वहीं, ट्रंप की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट के आगे दलील दी कि सुनवाई 11 दिसंबर से शुरू करना चाहिए।