चुनाव धोखाधड़ी मामले में ट्रंप और न्याय विभाग आमने-सामने, पूर्व राष्ट्रपति की मांग- 2026 में शुरू हो ट्रायल
US Election Fraud Case 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को पलटने की साजिश के आरोप में फंसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के लिए उनके वकीलों ने नाटकीय रूप से अप्रैल 2026 में तारीख का सुझाव दिया है। इससे पहले पिछले सप्ताह न्याय विभाग के अभियोजको ने दो जनवरी 2024 को ट्रायल शुरू करने की मांग की थी।
वाशिंगटन, एपी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 के चुनाव की तैयारियों में तो आगे हैं, लेकिन कानूनी अड़चनें उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को पलटने की साजिश के आरोप में फंसे ट्रंप के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के लिए उनके वकीलों ने नाटकीय रूप से अप्रैल, 2026 में तारीख का सुझाव दिया है।
न्याय विभाग की मांग- 2024 में शुरू हो ट्रायल
इससे पहले पिछले सप्ताह न्याय विभाग के अभियोजको ने दो जनवरी, 2024 को ट्रायल शुरू करने की मांग की थी। मामले में अगली सुनवाई वाशिंगटन में 28 अगस्त को अमेरिकी जिला जज तान्या छुटकन की अदालत में होगी, जहां संभावित ट्रायल तिथि तय होने की उम्मीद है।
कोर्ट को 1.15 करोड़ पेज को पढ़ना होगा
ट्रंप के वकीलों ने अपनी फाइलिंग में कहा है कि कोर्ट को 1.15 करोड़ पेज की सूचनाओं का अध्ययन करना है। अगर न्याय विभाग की सुझाई तिथि पर ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट को प्रतिदिन करीब एक लाख पेज की समीक्षा करनी होगी।
इस बीच, ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने वकील की सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव धोखाधड़ी के जार्जिया मामले में अगले सप्ताह निर्धारित अपनी प्रेसवार्ता को स्थगित कर दिया है। इसमें वह मामले नए साक्ष्य पेश करने वाले थे।
ट्रंप के सहयोगी को 33 साल की सजा की मांग
उधर, छह जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल हिंसा मामले में दोषी पाए गए ट्रंप के सहयोगी एवं पूर्व प्राउड ब्वायज समूह के नेता एनरिक टैरियो के खिलाफ न्याय विभाग के अभियोजकों ने 33 साल जेल की मांग की है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन की जीत को न स्वीकारते हुए प्राउड ब्वायज समूह के सदस्यों ने चुनाव को पलटने के लिए कैपिटल हिल पर व्यापक हिंसा की थी।