विस्कॉन्सिन में ट्रंप की एक और याचिका खारिज, कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा
विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनी जीत घोषित करने के लिए दर्ज कराई गई याचिका को एक बार फिर अदालत ने खारिज कर दिया है। तीन सदस्यीय पीठ ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है। विस्कॉन्सिन में बाइडन ने ट्रंप को 0.6 पाइंट से पराजित किया था।
By TaniskEdited By: Updated: Fri, 25 Dec 2020 03:26 PM (IST)
मेडिसन, एपी। विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनी जीत घोषित करने के लिए दर्ज कराई गई याचिका को एक बार फिर अदालत ने खारिज कर दिया है। तीन सदस्यीय पीठ ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति प्रत्याशी जो बाइडन ने 3 नवंबर को हुए चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी। विस्कॉन्सिन में बाइडन ने ट्रंप को 0.6 पाइंट से पराजित किया था।
ट्रंप ने विस्कॉन्सिन की डिस्टि्रक्ट कोर्ट में 2 दिसंबर को राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई थी कि अदालत चुनाव आयोग को उनकी जीत की घोषणा करने का आदेश दे। 12 दिसंबर को न्यायालय ने कोई भी तथ्य पेश न करने पर याचिका को खारिज कर दिया । ट्रंप ने इस अदालत के निर्णय के खिलाफ सर्किट कोर्ट में अपील की थी। तीन जजों की पीठ ने भी डिस्टि्रक कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।उल्लेखनीय तथ्य है कि ये तीनों ही जज रिपब्लिकन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इनमें से एक जज तो राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा ही नियुक्त हैं। ट्रंप ने चुनाव के संबंध में कई राज्यों में याचिकाएं दायर की थी, जो एक के बाद निरस्त हो गईं। अब अदालतों के इन निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाएं भी रद हो रही हैं।
गौरतलब है कि ट्रंप का अभियान चुनाव में धोखाधड़ी को लेकर कम से कम 50 मुकदमे दायर कर चुका है। हालांकि, इसे लेकर कोई सुबूत नहीं मिलने पर कोर्ट द्वारा लगभग सभी मुकदमों को खारिज किया जा चुका है। देश के अगले राष्ट्रपति जो बाइडन 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं।