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US Capitol Riot: अमेरिकी संसद दंगा मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पुलिस चला सकती है मुकदमा

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। न्याय विभाग का कहना है कि अमेरिकी संसद हिंसा मामले में पुलिस द्वारा डोनाल्ड्र ट्रंप के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। (फोटो एपी)

By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 03 Mar 2023 07:11 AM (IST)
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अमेरिकी संसद दंगा मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पुलिस चला सकती है मुकदमा
वाशिंगटन, एएफपी। Donald Trump: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी संसद (कैपिटल हिल) पर छह जनवरी, 2021 को हुए दंगा मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका न्याय विभाग ने गुरुवार को एक अदालत में कहा कि अमेरिकी संसद पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा किए गए हमले में घायल हुए पुलिसकर्मी और अन्य लोग पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकते हैं।

वाशिंगटन में संघीय अदालत में आधिकारिक कानून राय प्रस्तुत करते हुए विभाग ने बताया कि राष्ट्रपति के पास कार्यालय में अपने आधिकारिक कार्यों के लिए छूट है, लेकिन आधिकारिक कर्तव्यों से इतर उनके कार्यों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि, अदालत के समक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दलील भी दी।

क्या है डोनाल्ड ट्रंप की दलील?

डोनाल्ड ट्रम्प ने दलील दी कि वह राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे जब उन्होंने समर्थकों की भीड़ से कहा कि वह 2020 के चुनाव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और राष्ट्रपति जो बाइडन की चुनावी जीत के प्रमाणीकरण के आगे नरक की तरह लड़ेंगे।

न्याय विभाग ने कहा कि अदालत को डोनाल्ड ट्रंप की दलील को खारिज करना चाहिए। न्याय विभाग ने कहा कि राष्ट्र के नेता के तौर पर राष्ट्रपति के पास अपने नागरिकों से बात करने की असाधारण शक्ति होती है। हालांकि, न्याय विभाग ने कहा कि वह इस पर कोई रुख नहीं अपना रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के भाषण ने कैपिटल दंगों को प्रोत्साहित किया या नहीं।

अमेरिकी संसद पर हुआ था हमला

6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी संसद पर हमला हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप समर्थक भीड़ 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के प्रमाणीकरण का विरोध करने के लिए व्हाइट हाउस में जमा हुई थी और भीड़ ने संसद की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की थी। इस दौरान 100 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। इसके बाद अमेरिकी संसद के चार पुलिस अधिकारियों की भी मौत हो गई थी।