New York Firing Case: न्यूयॉर्क सामूहिक गोलीबारी का मुख्य आरोपी हत्या व आतंकवाद के आरोप में दोषी करार
अमेरिकी शहर बफेलो में एक सुपरमार्केट में अंधाधुंध गोलीबारी के दौरान करीब 10 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी को कोर्ट ने हत्या और आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया है। आरोपी को जल्द ही सजा सुनाई जा सकती है।
By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Tue, 29 Nov 2022 10:02 AM (IST)
न्यूयॉर्क, एजेंसी। न्यूयॉर्क के बफेलो शहर के एक सुपरमार्केट में गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले 19 वर्षीय आरोपी पेटन गेंड्रोन को हत्या और आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया है। बीबीसी ने बताया कि न्यूयॉर्क में मौत की सजा नहीं दी जाती है, इसी कारण आरोपी को पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी।
गोलीबारी में 10 लोगों ने गवाई थी अपनी जान
बता दें कि इसी साल 14 मई 2022 को आरोपी पेटन गेंड्रोन ने बफेलो शहर के एक सुपरमार्केट में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। इस गोलीबारी में 10 अफ्रीकी-अमेरिकियों की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग घायल भी हुए थे।
कोर्ट में जज ने पूछे आरोपी से सवाल
वहीं, सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सुसान ईगन ने पीड़ितों में से प्रत्येक के नाम को पढ़ा। इसके बाद आरोपी से पूछा कि क्या उसने उनकी जाति के कारण उन्हें मार डाला था। आरोपी ने अपने खिलाफ लगाए गए प्रत्येक आरोप के लिए हां का जवाब भी दिया। बता दें कि बंदूकधारी को गोली मारने के कई संघीय आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उसे मौत की सजा दी जा सकती है।ग्रैंड जूरी ने आरोपी को ठहराया था दोषी
उल्लेखनीय है कि जून महीने में एक ग्रैंड जूरी ने आरोपी को अलग-अलग मामलों के तहत दोषी ठहराया था, जिसमें नफरत से प्रेरित इस घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी को दोषी माना था। यह पहली बार था जब न्यूयॉर्क राज्य में एक ग्रैंड जूरी ने नफरत से प्रेरित आतंकवाद के आरोप में एक आरोपी को दोषी ठहराया था।