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Diwali Holiday: न्यूयॉर्क में अगले साल से दिवाली पर होगा सार्वजनिक अवकाश, शहर के मेयर एरिक एडम्स ने की घोषणा

न्यूयॉर्क में अगले साल से दिवाली के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। शहर के मेयर एरिक एडम्स का कहना है कि इससे शहर की समग्रता को लेकर एक संदेश दिया जाएगा। साथ ही बच्चे रोशनी के इस त्योहार के महत्व को समझ सकेंगे।

By AgencyEdited By: Amit SinghUpdated: Fri, 21 Oct 2022 07:37 AM (IST)
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न्यूयॉर्क में दिवाली पर होगा सार्वजनिक अवकाश
न्यूयॉर्क, प्रेट्र: न्यूयॉर्क में अगले साल से दिवाली के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। शहर के मेयर एरिक एडम्स का कहना है कि इससे शहर की समग्रता को लेकर एक संदेश दिया जाएगा। साथ ही बच्चे रोशनी के इस त्योहार के महत्व को समझ सकेंगे। एडम्स न्यूयॉर्क असेंब्ली के सदस्य जेनिफर राजकुमार और न्यूयॉर्क सिटी स्कूल के चांसलर डेविड बैंक्स की मौजूदगी में बताया कि उन्होंने कैंपेन के दौरान दिवाली के त्योहार के बारे में बहुत कुछ सीखा है।

अवकाश घोषित कर संदेश देने की कोशिश

एडम्स ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में दिवाली को सार्वजनिक अवकाश घोषित करके वो उन लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। जो इस मौके को एक उत्सव के तौर पर मनाते हैं। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जयसवाल ने दीवाली को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने के लिए एडम्स को धन्यवाद दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए जयसवाल ने बताया कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय लंबे वक्त से दिवाली पर छुट्टी की मांग कर रहे थे। न्यूयॉर्क में भारतीय त्योहारों को पहचना देना विविधता और बहुलवाद को गहरा अर्थ देती है। इससे सभी वर्गों के लोग लोकाचार और विरासत का अनुभव कर सकेंगे।

दिवाली की छुट्टी की लगातार उठ रही थी मांग

एडम्स ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शहर में रहने वाले सैकड़ों हजारों भारतीयों की ओर से दिवाली को स्कूल की छुट्टी घोषित करने की मांग बढ़ रही थी। एक बार कानून पारित हो जाने के बाद, दिवाली अगले साल से न्यूयॉर्क शहर में स्कूल की छुट्टी होगी। वहीं, न्यूयॉर्क असेंब्ली के सदस्य राजकुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शहर के स्कूल कैलेंडर में दिवाली स्कूल की छुट्टी के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इस हफ्ते, राजकुमार ने न्यूयॉर्क में कानून पेश किया जो स्कूल कैलेंडर में दिवाली को जगह देता है। न्यूयॉर्क के शिक्षा कानूनों के मुताबिक, कम से कम 180 दिन स्कूल का संचालन होना चाहिए। हालांकि, 180 दिनों की इस न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्कूल कैलेंडर में और कोई अवकाश नहीं रखा जा सकता है।