Tahawwur Rana: 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की चाल कामयाब, भारत प्रत्यर्पण पर अमेरिका ने लगाई रोक
Tahawwur Rana News 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। बाइडन प्रशासन की अपील को खारिज करते हुए एक अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। भारत में राणा के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
By AgencyEdited By: Mahen KhannaUpdated: Tue, 22 Aug 2023 08:38 AM (IST)
वाशिंगटन, एजेंसी। Tahawwur Rana मुंबई में 2008 को हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की बचने की चाल कामयाब हो गई है। 26/11 के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी राणा के भारत प्रत्यर्पण पर अमेरिका ने रोक लगा दी है।
भारत भेजने को बाइडन प्रशासन की अपील खारिज
दरअसल, बाइडन प्रशासन की अपील को खारिज करते हुए, एक अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। भारत में राणा के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
62 वर्षीय राणा ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी जिला न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ नौवीं सर्किट कोर्ट में अपील की थी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को खारिज कर दिया गया था। राणा ने अपील की थी कि सुनवाई तक उसे भारत को न सौंपा जाए।
US कोर्ट ने प्रत्यर्पण पर रोक की मांग मानी
सेंट्रल कैलिफोर्निया में अमेरिकी जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश डेल एस. फिशर ने अपने आदेश में कहा कि राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग करने वाले उसके "एकतरफा आवेदन" को मंजूरी दी जाती है।
न्यायाधीश फिशर ने 18 अगस्त को जारी आदेश में कहा,
राणा के भारत प्रत्यर्पण पर यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द नाइंथ सर्किट के समक्ष उसकी अपील का निष्कर्ष आने तक रोक लगाई जाती है।
अपने आदेश में कोर्ट ने सरकार की सिफारिशों को भी खारिज कर दिया कि राणा के प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।