Trump Hush Money Trial: दोषी पाए जाने के बाद क्या चुनाव लड़ पाएंगे ट्रंप? इतने सालों की हो सकती है सजा
पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स (Stormy Daniels) को पैसे देकर अपने संबंधों को छिपाने के लिए पैसे देने के मामले (Hush Money Scandal) में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए गए। हश मनी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे? आइए जरा जानते हैं कि अमेरिका का कानून क्या कहता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स (Stormy Daniels) को पैसे देकर अपने संबंधों को छिपाने के लिए पैसे देने के मामले (Hush Money Scandal) में दोषी पाए गए। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही ठहराया है। सुनवाई के दौरान उनको मुकदमे में सभी 34 गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया।
हश मनी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे? वहीं, दूसरा सवाल है कि दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रंप को कितनी साल की सजा हो सकती है?आइए, अब दोनों सवालों का जवाब भी जान लें। दरअसल, अमेरिकी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक, ट्रंप कनविक्शन के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। वो इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील भी कर सकते हैं। अमेरिकी संविधान के नियम के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति का उम्र कम से कम 35 वर्ष हो और प्राकृतिक रूप से जन्मे अमेरिकी नागरिक हो, जो 14 वर्षों से रहे रहो हों।
अगर राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत होती हो और उस समय वो जेल में भी होते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जा सकती है।
कितनों सालों के लिए ट्रंप जा सकते हैं जेल?
अमेरिका में बिजनेस रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करने के मामले में किसी दोषी को जेल तब तक नहीं होती जब तक उस शख्स को कोई पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो। आमतौर पर बिजनेस रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करने के मामले में दोषी करार व्यक्ति को एक साल या उससे भी कम वक्त के लिए जेल में रहना पड़ता है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां दोषी को सिर्फ जुमाना लगाकर छोड़ दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप को जेल की सजा होती भी है तो उन्हें 1 से लेकर 4 सालों की सजा होगी।