कैपिटल हिंसा मामले में डोनाल्ड ट्रंप को लगा एक और झटका, इलिनोइस में प्राइमरी चुनाव से किया अयोग्य
कैपिटल हिंसा मामले में इलिनोइस के एक जज ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राज्य के प्राइमरी से अयोग्य घोषित कर दिया है। यह फैसला कुक काउंटी सर्किट जज ट्रेसी पोर्टर ने सुनाया गया है। ट्रंप को कोलोराडो और मेन के बाद तीसरे राज्य में ऐसा झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा मामला टिका है। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल के अंत में इसे लेकर सुनवाई करेगा।
रायटर, वाशिंगटन। कैपिटल हिंसा मामले में इलिनोइस के एक जज ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को राज्य के प्राइमरी से अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर यह रोक 14वें संशोधन के आधार पर सुनाई गई। यह किसी विद्रोह में शामिल लोगों को पद पर बने रहने से रोकता है।
ट्रंप को फैसले के खिलाफ अपील के लिए शुक्रवार तक का समय दिया गया है। तब तक आदेश निलंबित रहेगा।यह फैसला कुक काउंटी सर्किट जज ट्रेसी पोर्टर ने सुनाया गया है। ट्रंप को कोलोराडो और मेन के बाद तीसरे राज्य में ऐसा झटका लगा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा मामला टिका है।
सुप्रीम कोर्ट में कब होगी सुनवाई?
सुप्रीम कोर्ट बुधवार को यह तय करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या ट्रंप पर 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल के अंत में इसे लेकर सुनवाई करेगा।यह भी पढ़ें: चुनाव से पहले बाइडन का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति का दिया हेल्थ अपडेट
जज के नाम भेजे गए लिफाफे में मिला सफेद पावडर
डोनाल्ड ट्रंप के नागरिक धोखाधड़ी मामले में जुर्माना लगाने वाले न्यूयार्क के जज के नाम से भेजे गए एक लिफाफे में सफेद पावडर मिला है। पुलिस ने कहा कि न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन के मैनहट्टन कोर्टहाउस में मेल की स्क्रीनिंग कर रहे एक अदालत अधिकारी ने सुबह करीब साढ़े नौ बजे लिफाफा खोला। लिफाफे से कुछ पाउडर गिरकर उनके पैंट पर गिर गया। जांच में पावडर में अब तक कोई भी खतरनाक चीज नहीं मिली है। हालांकि, सतर्कता बरतते हुए लिफाफा खोलने और आसपास के अन्य कर्मचारियों को अन्य लोगों से अलग रखा गया है।
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