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US: भारतीय नागरिक ने अमेरिकी टेलीफोन प्रदाताओं और बीमा कंपनियों के साथ की धोखाधड़ी, 3 जनवरी को तय होगी सजा

अमेरिकी अटॉर्नी फिलिप आर सेलिंगर ने कहा कि नेवार्क के 42 वर्षीय पराग भावसार ने सेलुलर प्रतिस्थापन उपकरण प्राप्त करने के लिए फर्जी दावे प्रस्तुत करने और नकली पहचान का उपयोग कर उपकरणों को अमेरिका से बाहर बेचने का आरोप था। आरोपी ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश मैडलिन कॉक्स अर्लेओ के समक्ष अपना  स्वीकार कर लिया। इसे 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Thu, 31 Aug 2023 10:38 AM (IST)
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अमेरिका में भारतीय नागरिक धोखाधड़ी मामले में दोषी करार
वाशिंगटन, एजेंसी। वाशिंगटन में एक भारतीय नागरिक को धोखाधड़ी और फ्रॉड करने के लिए दोषी ठहराया गया है। दरअसल, आरोपी ने प्रतिस्थापन सेल्युलर उपकरणों के लिए फर्जी दावे प्रस्तुत करने और फिर उन उपकरणों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बेचने के लिए नकली पहचान का उपयोग करके विभिन्न टेलीफोन प्रदाताओं और बीमा कंपनियों को लाखों डॉलर की धोखाधड़ी की है। एक अमेरिकी वकील ने इस बात की जानकारी दी गई है।

ओरपी ने स्वीकार किया अपना जुर्म

अमेरिकी अटॉर्नी फिलिप आर सेलिंगर ने कहा कि नेवार्क के 42 वर्षीय पराग भावसार ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश मैडलिन कॉक्स अर्लेओ के सामने अपना अपराध कबूल किया। इसके बाद पराग पर मेल धोखाधड़ी की साजिश रचने का एक मामला और चोरी की संपत्ति के अंतरराज्यीय हस्तांतरण की साजिश का एक मामला दर्ज किया।

2013 से 2019 तक किया फ्रॉड

इसके लिए सजा अगले साल 3 जनवरी को तय की गई है। मिले दस्तावेजों के मुताबिक, जून 2013 से जून 2019 तक, पराग अमेरिकी डाक सेवा मेल प्रणाली के साथ-साथ अन्य थर्ड-पार्टी मेल कैरियर्स का उपयोग करके सेलुलर टेलीफोन प्रदाताओं और बीमा कंपनियों को धोखा देने की एक व्यापक योजना में शामिल था।

पराग और उसके सहयोगियों ने न्यू जर्सी के साथ ही राज्य भर में मेलबॉक्स और स्टोरेज इकाइयों का एक नेटवर्क बनाया था, जिसमें जानकारी को तीसरे पक्ष को बेचे जाने से पहले स्टोर कर के रखा जाता था।

मेल धोखाधड़ी की साजिश रचने पर 20 साल की सजा

संघीय अभियोजकों ने कहा कि पराग और उसके सहयोगियों की योजना के परिणामस्वरूप सेलुलर टेलीफोन प्रदाताओं और बीमा कंपनियों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। मेल धोखाधड़ी की साजिश रचने के आरोप में अधिकतम 20 साल की जेल और 250,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना होने का प्रावधान है।