America: अमेरिकी अदालत ने कैलिफोर्निया हमले के हथियारों पर लागू रखा प्रतिबंध, फैसले के खिलाफ की गई अपील
America News एक अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया कि कैलिफ़ोर्निया का हमला हथियारों पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। पैनल ने सर्वसम्मति से इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि बंदूक कानून के समर्थन में राज्य अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा की अपील पर उसके गुण-दोष के आधार पर त्वरित आधार पर सुनवाई की जाएगी।
By AgencyEdited By: Babli KumariUpdated: Sun, 29 Oct 2023 09:28 AM (IST)
रायटर्स, लॉस एंजेल्स। एक अमेरिकी अपील अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया कि कैलिफ़ोर्निया का हमला हथियारों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। जबकि राज्य के अटॉर्नी जनरल ने 30 साल पुराने उपाय को असंवैधानिक घोषित करने वाले निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है। 9वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के एक विभाजित तीन-न्यायाधीश पैनल ने पिछले सप्ताह अमेरिकी जिला न्यायाधीश रोजर बेनिटेज़ द्वारा जारी निषेधाज्ञा को प्रभावी होने से रोक दिया, जबकि मामले की अभी भी समीक्षा की जा रही है।
पैनल ने सर्वसम्मति से इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि बंदूक कानून के समर्थन में राज्य अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा की अपील पर उसके गुण-दोष के आधार पर त्वरित आधार पर सुनवाई की जाएगी।बेनिटेज ने बंदूक अधिकारों की वकालत करने वालों से सहमति व्यक्त की कि हमले के हथियारों पर प्रतिबंध ने कानून का पालन करने वाले नागरिकों को एआर -15 जैसे अर्ध-स्वचालित आग्नेयास्त्रों (semiautomatic firearms like the AR-15) से वंचित कर दिया, जो दूसरे संशोधन द्वारा गारंटीकृत हथियार रखने और धारण करने का संवैधानिक अधिकार है।
2-1 के बहुमत से न्यायाधीश के आदेश पर लगाई रोक
इसी तरह के एक मामले में, पूर्ण अपील अदालत ने पाया कि अटॉर्नी जनरल के योग्यता के आधार पर सफल होने की संभावना थी और अगर स्टे नहीं दिया गया तो कैलिफोर्निया को अपूरणीय क्षति हुई है। हालांकि, 9वें सर्किट पैनल ने 2-1 के बहुमत से न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी।यह भी पढ़ें- 'सैन फ्रांसिस्को शिखर सम्मेलन का रास्ता नहीं आसान', बाइडन और चिनफिंग की बैठक पर बोले चीनी विदेश मंत्री