Move to Jagran APP

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को लगा झटका, कोर्ट ने छात्र ऋण माफी योजना पर लगाई रोक

Bidens Student Loan Forgiveness Plan अमेरिका की संघीय अपील अदालत से राष्ट्रपति जो बाइडन को झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को उनके छात्र ऋण माफी कार्यक्रम को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करते हुए एक प्रशासनिक रोक जारी की है।

By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Sat, 22 Oct 2022 11:00 AM (IST)
Hero Image
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (फोटो- एपी)
वाशिंगटन, एएनआइ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को कोर्ट से झटका लगा है। संघील अपील अदालत ने  शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडन के छात्र ऋण माफी कार्यक्रम (Joe Biden's student loan forgiveness program) को अस्थायी रूप से ब्लाक करते हुए एक प्रशासनिक रोक जारी की। 

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश आठवें अमेरिकी सर्किट कोर्ट आफ अपील्स से छह रिपब्लिकन-नेतृत्व वाले राज्यों द्वारा लाए गए मामले के संदर्भ में आया है, जब निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि कर्ज माफी कार्यक्रम को रोकने के लिए उसके सितंबर के मुकदमे में कमी थी।

अदालत ने प्रशासन को सोमवार तक का दिया समय

सीएनएन के अनुसार, अपील अदालत ने उस अनुरोध का जवाब देने के लिए प्रशासन को सोमवार तक का समय दिया है, जबकि राज्यों के पास उस प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए मंगलवार तक का समय होगा। राज्यों ने अपील अदालत से रविवार से पहले कार्रवाई करने के लिए कहा था।

अदालत के फैसले के बाद, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे (White House Press Secretary Karine Jean-Pierre) ने कहा कि 'अस्थायी आदेश' उधारकर्ताओं को वेबसाइट पर छात्र ऋण राहत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगा। 

व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान

व्हाइट हाउस की ओर से पियरे के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया है, 'हम पात्र उधारकर्ताओं को लगभग 22 मिलियन अमेरिकियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिनकी जानकारी शिक्षा विभाग के पास पहले से है। यह हमें इन आवेदनों की समीक्षा करने और उन्हें ऋण सेवाकर्ताओं को ट्रांसमिशन के लिए तैयार करने से भी नहीं रोकता है।' उन्होंने कहा कि निचली अदालत केवल कर्ज को चुकाने से रोकता है, जब तक कि अदालत फैसला नहीं करती।

ये भी पढ़ें: Diwali 2022: अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के आवास पर मनाई गई दिवाली, फुलझड़ियों ने लोगों को किया आकर्षित

बयान में कहा गया, 'हम इस आदेश के अनुपालन में अपनी तैयारी में पूरी गति से आगे बढ़ना जारी रखेंगे और प्रशासन कामकाजी परिवारों को राहत प्रदान करने के हमारे प्रयासों को रोकने के लिए रिपब्लिकन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना जारी रखेगा।' मुकदमा, जो पिछले महीने दायर किया गया था, 20 अक्टूबर को एक जिला अदालत के न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसने फैसला सुनाया था कि वादी के पास चुनौती लाने के लिए कानूनी स्थिति नहीं है। 

पहली बार की गई छात्र ऋण माफी कार्यक्रम की घोषणा

लगभग तीन साल, महामारी से संबंधित ठहराव के बाद जनवरी में संघीय छात्र ऋण भुगतान फिर से शुरू होने से पहले लाखों उधारकर्ताओं को ऋण राहत देने के इरादे से बाइडन के छात्र ऋण माफी कार्यक्रम की पहली बार घोषणा की गई थी।

व्हाइट हाउस द्वारा 24 अगस्त को जारी बयान के अनुसार, उधारकर्ता इस राहत के लिए पात्र हैं यदि उनकी व्यक्तिगत आय $125,000 (विवाहित जोड़ों के लिए $250,000) से कम है। कोई भी उच्च आय वाले व्यक्ति या उच्च आय वाले परिवार - आय के शीर्ष 5 प्रतिशत में - इस कार्रवाई से लाभान्वित नहीं होंगे।

ये भी पढ़ें: Diwali Holiday: न्यूयॉर्क में अगले साल से दिवाली पर होगा सार्वजनिक अवकाश, शहर के मेयर एरिक एडम्स ने की घोषणा