क्या ट्रंप बदलेंगे अमेरिका का संविधान? तीसरा बार भी बनना चाहते हैं राष्ट्रपति, पढ़ें क्या कहता है US का कानून
US President Trump प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए रिपब्लिकन नेताओं के सामने अपने भाषण के दौरान कहा मुझे संदेह है कि मैं तब तक दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक आप यह नहीं कहते वह अच्छे हैं हमें कुछ और सोचना है। अमेरिका में वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति दो कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक ऐसा बयान दिया है, जिससे अमेरिका में खलबली मच गई है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले ट्रंप ने इशारों-इशारों में यह बात कहा है कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने के इच्छुक हैं।
बुधवार को निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिनिधि सभा में चुनाव जीतकर आए अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों से भी मिले। उन्होंने सदन में पार्टी की स्थिति पर संतोष जताया। कहा, जीत हमेशा अच्छी होती है। इस दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के तीसरे कार्यकाल में भी कार्य करने की इच्छा जताई।
ट्रंप ने लोगों से मांगा समर्थन
प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए रिपब्लिकन नेताओं के सामने अपने भाषण के दौरान कहा, 'मुझे संदेह है कि मैं तब तक दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब तक आप यह नहीं कहते, वह अच्छे हैं, हमें कुछ और सोचना है।'अमेरिका में वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति दो कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता है। इस संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव तभी हो सकता है जब अमेरिका के सभी राज्यों की असेंबली तीन चौथाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। गौरतलब है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया करीब सात वर्ष लंबी है।
फ्रैंकलिन डी रुजवेल्ट 1933 में राष्ट्रपति बनने के बाद 1945 में मृत्यु होने तक राष्ट्रपति रहे थे। वह अमेरिका के दो कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति रहने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। उन्हीं के बाद संविधान में संशोधन कर अधिकतम दो बार राष्ट्रपति बनने की व्यवस्था बनाई गई।