LGBT Community In Iraq: अब इराक में समलैंगिक संबंध अपराध, कानून तोड़ने पर हो सकती है 15 साल तक की जेल
इराक की संसद ने शनिवार को समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित करते हुए कानून पारित कर दिया। कानून तोड़ने पर 15 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संशोधन से इराक के लोगों को सबसे अधिक खतरा है। इसका उपयोग इराक में स्वतंत्र भाषण-अभिव्यक्ति एवं एनजीओ के कार्यक्रमों में बाधा डालने के लिए किया जा सकता है।
रायटर, काहिरा। इराक की संसद ने शनिवार को देह व्यापार व समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित करते हुए कानून पारित कर दिया। कानून तोड़ने पर 15 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इराक ने इस कदम को धार्मिक मूल्यों को कायम रखने के लिए जरूरी बताया तो अमेरिका ने कानून को मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खतरा करार दिया।
अमेरिका ने बताया लोगों के लिए खतरा
अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संशोधन से इराक के लोगों को सबसे अधिक खतरा है। इसका उपयोग इराक में स्वतंत्र भाषण-अभिव्यक्ति एवं एनजीओ के कार्यक्रमों में बाधा डालने के लिए किया जा सकता है। यह कानून समाज में कुछ व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित कर देगा।
आर्थिक विकास को होगा नुकसान
अमेरिका ने कहा कि यह इराक की अर्थव्यवस्था की विविधता और विदेश निवेश को आकर्षित करने की क्षमता को कमजोर करेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार गठबंधन ने पहले ही संकेत दिया है कि इराक में इस तरह के भेदभाव से देश में व्यापार और आर्थिक विकास को नुकसान होगा।अमेरिका ने कहा कि मानवाधिकारों एवं राजनीतिक-आर्थिक समावेशन का सम्मान इराक की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी है। यह कानून सरकार के राजनीतिक और आर्थिक सुधार के प्रयासों को कमजोर करता है।