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Singapore: सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति पर अदालत ने लगाया हमले का आरोप, सात साल तक की हो सकती है जेल

सिंगापुर एक अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर हमले का आरोप लगाया गया है। हमलावर व्यक्ति ने हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति के बाएं कंधे पर कट मारा है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी पाए जाने पर हमलावर को जुर्मानासात साल तक की जेल की सजा या बेंत से मारे जाने की सजा या फिर इन तीनों में से कोई भी सजा हो सकती है।

By AgencyEdited By: Babli KumariUpdated: Mon, 11 Sep 2023 02:47 PM (IST)
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सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति पर अदालत ने लगाया हमले का आरोप (फाइल फोटो)
सिंगापुर, एजेंसी। भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर सिंगापुर की अदालत ने हमला करने का आरोप लगाया है। हमलावर ने एक व्यक्ति पर खतरनाक हथियार से जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां की एक अदालत में भारतीय मूल के सिंगापुरी व्यक्ति पर एक स्वदेशी व्यक्ति पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि 39 वर्षीय माइकल नगनसेकरन पर आरोप लगाया गया। माइकल ने 40 वर्षीय शनमुगम वेगाटाचलम पर हमला करने के लिए खतरनाक हथियार से जानबूझकर चोट पहुंचाया। 

अधिकारी ने आगे बताया कि शनिवार को हिंडू रोड में माइकल के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा पीड़ित के बाएं कंधे पर दो सेमी का कट लगा है। अधिकारी ने आगे बताया कि अगर माइकल दोषी पाए जाते हैं तो उनपर जुर्माना या सात साल तक की जेल या फिर बेंत से मारे जाने की सजा या तीनों में से कोई भी सजा हो सकती है।

पुलिस ने माइकल से किया था पूछताछ 

रविवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि माइकल और पीड़ित वेगाटाचलम के बीच में विवाद हुआ और उस पर हमला करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौके पर की गई पूछताछ और कैमरों की तस्वीरों की मदद से पुलिस अधिकारियों ने माइकल की पहचान की और घटना के आठ घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया।

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