सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट की वैधता बरकरार, पढ़ें क्या है पूरा मामला?
सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान युद्ध अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए फ्रांस द्वारा जारी सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट वैध है और कायम रहेगा। पेरिस की अपील अदालत ने यह कहा है। फ्रांसीसी न्यायिक अधिकारियों ने पिछले वर्ष नवंबर में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए असद के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
एपी, पेरिस। पेरिस की अपील अदालत ने बुधवार को कहा कि सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान युद्ध अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए फ्रांस द्वारा जारी सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट वैध है और कायम रहेगा।
वकीलों ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
फ्रांस में सीरियाई राष्ट्रपति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले वादी और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील जीन सुल्जर और क्लेमेंस विट ने फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया।
फ्रांस ने पेरिस से की थी ये अपील
मई में फ्रांसीसी आतंकवाद विरोधी अभियोजकों ने पेरिस अपील अदालत से असद के लिए गिरफ्तारी वारंट हटाने पर फैसला देने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें देश के प्रमुख के रूप में पूर्ण इम्युनिटी प्राप्त है। वकीलों ने बयान में कहा, ''यह पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय अदालत ने माना है कि किसी सेवारत राष्ट्राध्यक्ष की व्यक्तिगत छूट पूर्ण नहीं है।''कब जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट
फ्रांसीसी न्यायिक अधिकारियों ने पिछले वर्ष नवंबर में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए असद के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। पीड़ितों ने सीरिया के गृह युद्ध की भयावहता की याद दिलाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के फ्रांस के फैसले का स्वागत किया था। किसी सेवारत राष्ट्राध्यक्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट बेहद अचंभित करने वाला मामला है।
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