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सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय नागरिक को सुनाई 16 साल की सजा, चार साल पहले किया था छात्रा के साथ दुष्कर्म

सिंगापुर की एक अदालत ने छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में एक भारतीय नागरिक को 16 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने भारतीय नागरिक को 12 कोड़े मारने की भी सजा सुनाई गई है। बता दें कि पीड़िता के साथ 4 मई 2019 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Sat, 28 Oct 2023 09:05 AM (IST)
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सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय नागरिक को सुनाई 16 साल की सजा (फाइल फोटो)
पीटीआई, सिंगापुर। सिंगापुर की एक अदालत ने छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में एक भारतीय नागरिक को 16 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने भारतीय नागरिक को 12 कोड़े मारने की भी सजा सुनाई गई है।

यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ किया था दुष्कर्म

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 26 वर्षीय चिन्नैया ने यूनिवर्सिटी की छात्रा का रात के समय बस स्टॉप जाते वक्त पीछा किया था। इसके बाद उसने छात्रा को गलत इशारे किए और उसके बाद उसने पीड़िता के साथ हाथापाई। आरोप है कि 26 वर्षीय चिन्नैया पीड़िता को एक जंगली इलाके में खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हाथापाई में पीड़िता के चेहरे पर काफी चोट आई थी, जिस वजह से छात्रा के दोस्त भी नहीं पहचान सके।

4 मई, 2019 को दुष्कर्म हुआ था पीड़िता के साथ दुष्कर्म

बता दें कि पीड़िता के साथ 4 मई, 2019 को दुष्कर्म हुआ था। अदालत को बताया गया कि मामले को सामने आने में चार साल इसलिए लग गए क्योंकि आरोपी चिन्नैया की मानसिक स्थिति की जांच कराई गई थी।

डिप्टी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कयाल पिल्लई ने कहा कि चिन्नैया ने छात्र का यौन उत्पीड़न किया था, लेकिन इस दौरान पीड़िता ने विरोध जताते हुए आरोपी का हाथ अपने चेहरे से हटाने के कोशिश की थी। पिल्लई ने कहा कि आरोपी ने छात्रा को मजबूती स पकड़ा था, जिससे उसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

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पीड़िता को दी थी धमकी

पिल्लई ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे चुप रहने को कहा और धमकी दी कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। हालांकि, बाद में उसने अपने दोस्त से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। डीपीपी ने कहा कि पुलिस के पहुंचने के बाद छात्रा को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां उसके गर्दन पर गला घोंटने के निशान मिले।

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5 मई 2019 को गिरफ्तार हुआ था आरोपी

उल्लेखनीय है कि चिन्नैया को 5 मई, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। डीपीपी यवोन पून ने यह भी कहा कि हमला अचानक नहीं हुआ था।