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Kazakhstan: पूर्व मंत्री ने की पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, CCTV में रिकॉर्ड हुआ वारदात; 20 साल काटनी पड़ेगी जेल की सजा!

कजाकिस्तान के पूर्व मंत्री पर अपनी पत्नी को पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। 31 वर्षीय साल्टानैट नुकेनोवा को पिछले नवंबर में उनके पति कुआंडिक बिशिम्बायेव के एक रिश्तेदार के स्वामित्व वाले रेस्तरां में मृत पाया गया था। इसी रेस्तरां में 44 वर्षीय कजाकिस्तान के पूर्व मंत्री कुआनडिक बिशिम्बायेव ने अपनी पत्नी नुकेनोवा के साथ रात बिताई थी।

By Jagran News Edited By: Sonu Gupta Updated: Fri, 03 May 2024 05:29 PM (IST)
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कजाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने की पत्नी की पीट-पीटकर हत्या।

डिजिटल डेस्क, अस्ताना। कजाकिस्तान के पूर्व मंत्री पर अपनी पत्नी को पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। मालूम हो कि 31 वर्षीय साल्टानैट नुकेनोवा को पिछले नवंबर में उनके पति कुआंडिक बिशिम्बायेव के एक रिश्तेदार के स्वामित्व वाले रेस्तरां में मृत पाया गया था। इसी रेस्तरां में 44 वर्षीय कजाकिस्तान के पूर्व मंत्री कुआनडिक बिशिम्बायेव ने अपनी पत्नी नुकेनोवा के साथ रात बिताई थी।

पूर्व मंत्री पर पत्नी की हत्या का आरोप

हाल ही में एक सुनवाई के दौरान अदालत को पूरे घटनाक्रम का वीडियो दिखाई गई, जिसमें बिशिम्बायेव अपनी पत्नी नुकेनोवा पर बुरी तरह हमला करते नजर आ रहे हैं।  वीडियो में दिख रहा है कि वह अपनी पत्नी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए एक अलग कमरे में ले जाते हैं, जहां कौई कैमरा मौजूद नहीं है। वहीं, इस मामले पर सुनवाई के दौरान अभियोजक ने कहा कि जब नुकेनोवा भागने की कोशिश की तो बिशिम्बायेव ने उसकी और पिटाई कर दी।

12 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस

वहीं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिशिम्बयेव ने बताया कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। हालांकि, 12 घंटे तक खून से लथपथ होने के बाद मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। इस दौरान मेडिकल स्टाफ ने उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया।

20 साल तक हो सकती है जेल 

एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल्टानैट नुकेनोवा की मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि, हमले के दौरान उनकी नाक की एक हड्डी टूट गई थी और उसके चेहरे, सिर और हाथों पर कई चोटें थीं। वहीं, पूर्व मंत्री पर अत्यधिक हिंसा के साथ यातना और हत्या का आरोप लगाया गया है। बिशिम्बायेव को इस मामले में 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

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