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Singapore: सिंगापुर में भारतवंशी महिला पुलिस को 25 लाख डॉलर हर्जाना देने का आदेश, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

सिंगापुर की एक अदालत ने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल भारतवंशी महिला पुलिसकर्मी को 25 लाख डॉलर हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया है। यह हर्जाना 2016 में मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान सिर पर लगी गंभीर चोट और इससे आंखों की रोशनी पर पड़े प्रभाव के लिए दिया गया है। भारतीय रजीना शर्मा राजंद्रन और उनके पति थेवासिगमानी पेरियासामी मोटरसाइकिल से जा रहे थे तभी एक्सीडेंट हो गया।

By Jagran News Edited By: Abhinav AtreyUpdated: Fri, 16 Feb 2024 09:05 PM (IST)
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सिंगापुर में भारतवंशी महिला पुलिस को 25 लाख डॉलर हर्जाना देने का आदेश। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पीटीआई, सिंगापुर। सिंगापुर की एक अदालत ने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल भारतवंशी महिला पुलिसकर्मी को 25 लाख डॉलर हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया है। यह हर्जाना 2016 में मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान सिर पर लगी गंभीर चोट और इससे आंखों की रोशनी पर पड़े प्रभाव के लिए दिया गया है।

यह फैसला 13 फरवरी को आया है। 39 वर्षीय रजीना शर्मा राजंद्रन और उनके पति थेवासिगमानी पेरियासामी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जसमानी उनके आगे मोटरसाइकिल चला रहा था। उसकी बाइक फिसल गई और वह गिर पड़ा। थेवसिगमानी ने टक्कर से बचने के लिए ब्रेक लगा दिया लेकिन जसमानी की बाइक के टकराया गया।

रजीना ने लापरवाही का मुकदमा दायर किया

इसके बाद दुर्घटना में पीछे बैठी रजीना दूर जा गिरी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चार महीने से अधिक समय तक उसका इलाज चला। रजीना ने थेवासिगमानी के माध्यम से लापरवाही का मुकदमा दायर किया। उस समय रजीना सिंगापुर पुलिस बल में एक वरिष्ठ स्टाफ सार्जेंट थीं।

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